शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है, राज्य शासन ने एडमिशन की तारीख बढ़ा दी है, जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम चरण की लॉटरी में हो चुका है वे उनके परिजन अब 25 अप्रैल तक एडमिशन करा सकेंगे, पहले ये तारीख 15 अप्रैल निर्धारित थी।
राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में एडमिशन की तारीख बढ़ाकर विद्यार्थियों के परिजनों को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है जिससे कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित नहीं रह जाये, राज्य शिक्षा केंद्र ने एडमिशन तारीख वृद्धि सम्बन्धी आवश्यक निर्देश प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
एडमिशन डेट बढ़कर 25 अप्रैल हुई
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि एडमिशन डेट बढ़ाने का फैसला ऐसे परिजनों के अनुरोध पर लिया गया जो कई निजी कारणों से अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पाए थे इसलिए सरकार ने ऐसे बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए तारीख को बढ़ाकर 15 से 25 अप्रैल कर दिया, यानि अतिरिक्त समय दिया गया है।
2 अप्रैल को निकाली गई थी ऑनलाइन लॉटरी
उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई थी जिसमें चयनित बच्चों के परिजनों को निर्देश दिए गए थे कि वे 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आवंटित निजी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दें, सभी को एस एम एस के माध्यम से भी सूचना दी गई थी, इस दौरान अधिकांश बच्चों ने एडमिशन ले लिया लेकिन कुछ बचे एडमिशन नहीं ले पाए जिनको अब 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
एडमिशन से इंकार करने वाले स्कूल पर एक्शन के निर्देश
राज्य शिक्षा केंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पालक की तरफ से ये शिकायत मिलती है कि उनके बच्चे के लिए आवंटित स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं दे रहा तो उस स्कूल के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाये, राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में संबंधित बीआरसी और डीपीसी तुरंत संज्ञान लेते हुए उस प्राइवेट विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और ये भी सुनिचित करेंगे कि उस बच्चे को एडमिशन मिल जाये, ध्यान रहे एक भी बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहना चाहिए।






