मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘समाधान योजना 2025-26’ का द्वितीय व अंतिम चरण की अवधि 15 मई कर दी गई है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू थी। जिन उपभोक्ताओं ने अबतक योजना का लाभ नहीं उठाया है वे अब 15 मई 2026 तक 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि अबतक 27 लाख 68 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। इसमें 1351 करोड़ 19 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जबकि 454 करोड़ 20 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
जानिए अब किस कंपनी के कितने उपभोक्ताओं को मिला लाभ
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- ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 10 लाख 28 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 305 करोड़ 69 लाख रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 91 करोड़ 95 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 43 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 775 करोड़ 19 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जिसमें 323 करोड़ 27 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 97 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 270 करोड़ 31 लाख रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 38 करोड़ 98 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
नवंबर 2025 में शुरू हुई थी योजना, 31 जनवरी तक चला था पहला चरण
- मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में शुरू की गई।
- प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहा। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100% तक सरचार्ज माफ किया गया।
दूसरा व अंतिम चरण 1 फरवरी से शुरू हुआ था जो अब 15 मई 2026 तक चलेगा। योजना में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90% तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 % तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। - घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं पंजीयन
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समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।
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कंपनी के “उपाय” ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
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पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
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घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 % तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
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विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।