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समाधान योजना पर अपडेट, दूसरे चरण की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी, एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 90% तक की छूट, जानें नियम-प्रक्रिया

Written by:Pooja Khodani
Published:
समाधान योजना 2025-26: 3 माह से अधिक के बकायादार जो उपभोक्‍ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर बकाया बिल एकमुश्‍त जमा करके 90% तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
समाधान योजना पर अपडेट, दूसरे चरण की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी, एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज में 90% तक की छूट, जानें नियम-प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। समाधान योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 28 फरवरी 2026 तक लागू थी।

मंत्री तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि वे तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब 31 मार्च तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

28 फरवरी तक 21 लाख 67 हजार उपभोक्ताओं ने लिया लाभ

  • 28 फरवरी तक 21 लाख 67 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। इसके तहत कुल 1043 करोड़ 53 लाख रुपए जमा किए गये हैं, जबकि 388 करोड़ 77 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया।
  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 38 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 616 करोड़ 42 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 285 करोड़ 39 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
  • पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 222 करोड़ 82 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 73 करोड़ 7 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
  • पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 29 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 204 करोड़ 29 लाख रुपये जमा हुए हैं, जबकि 30 करोड़ 31 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

3 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी समाधान योजना

  • मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में शुरू की गई।
  • प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहा। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया।
  • दूसरा व अंतिम चरण 1 फरवरी से शुरू हुआ था जो अब 31 मार्च 2026 तक चलेगा। योजना में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 फीसदी तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
  • घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।

समाधान योजना: कैसे करा सकते हैं पंजीयन

  • समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।
  • कंपनी के “उपाय” ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्‍ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
  • घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
  • विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

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