बिहार के पुलिस कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है तो 15 फरवरी 2026 तक जमा कर दें। गृह विभाग के निर्देशानुसार, सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 15 फरवरी तक हर हाल में अपने संपत्ति का विवरण देना होगा। पुलिसकर्मियों को 31 दिसंबर 2025 तक की उनकी कुल संपत्ति की स्थिति के आधार पर यह विवरण देना है।
फरवरी 2026 का वेतन चाहिए तो देनी होगी जानकारी
गृह विभाग की ओर से सभी निकासी और व्यय पदाधिकारी को निर्देश जारी किए है कि फरवरी माह के वेतन निकासी के समय ये सुनिश्चित करें कि संपत्ति का विवरण जमा हुआ है कि नहीं। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। यह आदेश सिपाही से लेकर आईपीएस (IPS) अधिकारियों तक, सभी पर समान रूप से लागू होता है। यदि कोई पुलिसकर्मी अपने संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं करते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।
चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 मार्च तक होगा सार्वजनिक
गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने इस संबंध में डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव, जेल आईजी, विशेष सुरक्षा दल के समादेष्टा, रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और सैनिक कल्याण के निदेशालय को दिसंबर 2025 अंत में ही पत्र भेज दिया था। विभाग ने लक्ष्य रखा है कि प्राप्त विवरणों को संकलित कर 31 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।




