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छात्रों को राहत, बिहार के इन जिलों के स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां, DM का आदेश जारी, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जिलों में कक्षा 8वीं के तक स्कूलों में छुट्टिुयों को आगे बढ़ा दिया है। सरकारी व निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर भी यह आदेश लागू किया गया है।
school holiday

बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है। पटना जिला दंडाधिकारी (DM) कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी स्कूलों को 27 जून 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।  यह आदेश सोमवार, 22 जून से प्रभावी होगा।

यह प्रतिबंध सभी प्री-स्कूलों, निजी व सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर समान रूप से लागू रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11:00 बजे तक संचालित होती रहेंगी।

इसके अलावा नालंदा जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने भी सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश ​सरकारी विद्यालय, ​निजी (प्राइवेट) विद्यालय, ​प्री-स्कूल (प्ले स्कूल और नर्सरी आदि) पर लागू रहेगा। ​ जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।

गया जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8वीं तक के सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 22 से 25 जून 2026 तक प्रतिबंध रहेगा। छात्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि 9वीं से 12 वीं तक की कक्षाओं का संचालन 11:00 तक ही संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय संचालन समिति पर करवाई होगी।

सारण डीएम वैभव श्रीवास्तव ने 27 जून तक सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सरकारी व निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर भी यह आदेश लागू किया है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा कक्षा 1 से 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक रोक लगा दी है।

Pooja Khodani
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