भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में एक बार फिर कोरोना (corona) की लहर दौड़ पड़ी है। फैलते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन (guideline) जारी की है। जिसके मुताबिक अब कार्यालय रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ बाजार, दुकानें और व्यवसायिक संस्थानों को भी 8:00 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।
दरअसल गाइडलाइन के मुताबिक बंद हॉल में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही खुले स्थान और मैदान में अधिकतम संख्या 200 व्यक्तियों की हो सकती है। वहीं राजधानी के रेस्टोरेंट (restaurent), खान-पान संबंधी दुकाने खुल सकेंगे। साथ ही औद्योगिक संस्थान और मेडिकल अस्पतालों को पहले के नियम अनुसार ही छूट दी गई है।
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वहीं नई गाइडलाइन के तहत अब एक बार फिर से प्रशासन ने शादी में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी कर दी है। इसके मुताबिक भारत में 50 व्यक्तियों को छूट दी गई है। वहीं शादी संबंधी कार्यक्रम को 10:00 बजे तक ही संपन्न करने की बात कही गई है।
इतना ही नहीं शादी में 10:00 बजे के बाद भी 30 व्यक्तियों को रहने की अनुमति नई गाइडलाइन के मुताबिक दी गई है लेकिन इसके लिए एसडीएम (SDM) को पहले से सूचित करना होगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के चलते शादियों के आमंत्रण पत्र पर अतिथियों के आगमन के समय को भी सीमित कर दिया गया है जहां आगमन रात 10 बजे तक कर दिया गया है।
वही रैली, जुलूस पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश में सोमवार को 1,701 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख 94 हजार 745 हो गई है। इधर सोमवार को इलाज के दौरान 10 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3172 पहुंच चुका है। हालांकि सोमवार को 1,120 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। जिसके बाद प्रदेश में अब तक 1 लाख 79 हजार 237 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वही 12 हजार 336 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है।






