आधी रात के बाद जश्न मनाया तो रात कटेगी हवालात में, प्रशासन ने तय की गाइड लाइन

आधी रात के बाद जश्न मनाया तो रात कटेगी हवालात में, प्रशासन ने तय की गाइड लाइन

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। आज रात 12 बजे दोनों सुई आपस में मिलते ही नये साल (New Year)2021 का आगाज हो जायेगा और लोगों को कोरोना (Corona)  जैसी महामारी का दंश देने वाला साल 2020 विदा हो जायेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के साल 2021 के जश्न की पार्टियों तैयारी की होटलों, रेस्टोरेंट्स ने कर ली हैं उधर जिला प्रशासन (District administration) ने भी कोविड गाइड लाइन (Covid Guide Line) के अंतर्गत धारा 144 के तहत रात 12:30 बजे तक ही पार्टी करने की अनुमति दी है। आदेश के बाद पुलिस (Police) भी सख्ती की तैयारी में है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधी रात के बाद कोई सड़क पर जश्न मनाता मिल गया तो उसकी रात हवालात में कटेगी।

जिला प्रशासन ने लगभग एक सप्ताह के मंथन के बाद नए साल 2021 के जश्न में होने वाली पार्टियों को लेकर कोविड गाइड लाइन जारी कर दी है। जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह DM Kaushlendra Vikram Singh) के निर्देश पर एडीएम किशोर कान्याल (ADM Kishor Kanyal) ने धारा 144 के तहत आदेश निकाला है कि शहर में ये पार्टियां रात 12:30 बजे तक हो सकेंगी। आदेश में 1 बजे तक सभी को घर पहुंचने की हिदायत दी गई है। अगर इसके बाद जश्न मनाया तो एफआईआर होगी। और रात हवालात में गुजरेगी आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी (SP Amit Sanghi) ने भी अफसरों से सख्ती रखने के निर्देश दिए हैं।  रात 12 बजे से ही पुलिस की मोबाइल वैन शहर में घूमेंगी। वहीं 23 चौराहों पर शाम से ही पुलिस तैनात होगी, जिससे नशेड़ी हुड़दंग न मचाएं। नशे में हंगामा करने वालों को सीधे हवालात में पहुंचाया जाएगा। इनकी गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी।

एडीएम किशोर कन्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार को जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल बैठक की गई। इसमें सदस्यों ने कोविड नियमों का पालन कराने के साथ नए साल की पार्टियां आयोजित करने का सुझाव दिया। सुझावों के बाद निर्णय हुआ कि 31 दिसंबर को नए साल के जश्न में होने वाली पार्टी रात 12:30 बजे तक आयोजित की जा सकेंगी।आदेश में कहा गया है कि पार्टियां आयोजन स्थल की कुल क्षमता से आधी संख्या में आयोजित करनी होंगी और इनमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। आयोजक को आयोजन स्थल पर सेनिटाइजर, मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।

होटलों के साथ सड़कों पर भी निगरानी करेगी पुलिस 

सार्वजनिक स्थलों पर शराबखोरी करने वालों को पकड़ने के लिए शाम से ही पुलिस की मोबाइल वैन शहर में घूमेंगी। रात 12:30 बजे के बाद जश्न नहीं मनाया जाएगा। इसके चलते होटल, क्लब में पुलिस जांच करेगी। लाउड स्पीकर, डीजे बजता मिला तो उसे जब्त कर आयोजक पर एफआईआर होगी। 45 एफआरवी भी पेट्रोलिंग करेंगी। शहर के हादसों के पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, यहां एफआरवी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

Atul Saxena
लेखक के बारे में
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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