NSUI प्रदेश महासचिव जिलाबदर, सिंधिया को दिखाये थे काले झंडे, कांग्रेस बोली- प्रशासनिक आतंकवाद

NSUI प्रदेश महासचिव जिलाबदर, सिंधिया को दिखाये थे काले झंडे, कांग्रेस बोली- प्रशासनिक आतंकवाद

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। जिला प्रशासन ने NSUI प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी (Sachin Dwivedi) को जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) ने एसपी के प्रतिवेदन पर ये कार्रवाई की है। उधर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं और इसे प्रशासनिक आतंकवाद कहा है। वहीं छात्र नेता सचिन द्विवेदी का कहना है कि मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) को काले झंडे दिखाने की सजा दी गई है ।

जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के प्रतिवेदन पर 7 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। खास बात ये है कि जिन 7 अपराधियों पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई है उसमें छात्र नेता NSUI के प्रदेश महासचिव सचिन का नाम भी शामिल है। यहाँ बता दें कि सचिन द्विवेदी ने पिछले दिनों राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर यात्रा पर उन्हें काले झंडे दिखाये थे। इसके अलावा सचिन के खिलाफ जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान सात मामले पुलिस में भी दर्ज हैं। इस कार्रवाई पर सचिन द्विवेदी का कहना है कि सिंधिया को काले झंडे दिखाने की सजा मुझे दी गई है । उधर कांग्रेस ने भी अपने छात्र नेता पर की गई प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं ग्वालियर चंबल संभाग मीडिया प्रभारी केके मिश्रा (KK Mishra) ने ट्वीट कर प्रशासन पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा “ग्वालियर में श्रीअंत को काले झंडे दिखाने वाले NSUI प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी को जिला बदर करना ” प्रशासनिक आतंकवाद”। कलेक्टर महोदय, कल सुबह भी होगी, जोश में होश मत खोइये, जिनके लिए आप सबकुछ कर रहे हैं, वे किसी के भी नहीं हुए हैं।

गौरतलब है कि जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 7 लोगों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।जिला दण्डाधिकारी ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें यूनिस खान पुत्र बहादुर खान निवासी धोबी घाट गैंडे वाली सड़क थाना इंदरगंज, तहसीलदार सिंह गुर्जर पुत्र सभाराम गुर्जर निवासी सिरोल गाँव थाना सिरोल, संजू उर्फ संजय पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता निवासी सरोद घर के सामने शेख की बगिया नईसड़क लश्कर, कल्ली उर्फ करतार सिंह पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बागवई थाना भितरवार, सचिन द्विवेदी पुत्र विजय कुमार द्विवेदी निवासी चतुर्वेदी नगर भिण्ड हाल-कोस्मो बैली थाना सिरोल, भोला उर्फ हेमराज सिकरवार पुत्र राजवीर सिकरवार लाइन नं.-1/100 बिरलानगर हजीरा एवं राजू उर्फ राजेन्द्र उर्फ फुक्का पुत्र लालाराम जाटव निवासी भीमनगर थाना ठाठीपुर जिला ग्वालियर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सलमान खान पुत्र रफीक खान निवासी ग्राम सिगोरा थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर को 7 दिन के अंदर थाना ठाठीपुर में 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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