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31 मार्च तक निपटा लें पैसों से जुड़े ये 10 काम, वरना होगा नुकसान, पढ़ें पूरी खबर 

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मार्च 2026 के साथ-साथ टैक्स, बैंकिंग समेत कई  वित्तीय कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। इन्हें सही समय पर न करने पर नुकसान भी हो सकता है। आइए जानें क्या-क्या करना जरूरी है?
31 मार्च तक निपटा लें पैसों से जुड़े ये 10 काम, वरना होगा नुकसान, पढ़ें पूरी खबर 

तीनों दिनों में मार्च महीने के साथ-साथ वित्तवर्ष 2025-26 भी खत्म होने वाला है। 31 मार्च 2026 तक कई वित्तीय कार्यों को पूरा करने का मौका है।  डेडलाइन (31 March Deadline) तक यदि इन्हें निपटाया नहीं गया तो भविष्य में वित्तीय परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें टैक्स, बैंकिंग, इंवेस्टमेंट, पैन कार्ड और जीएसटी संबंधित काम शामिल हैं।

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। इस दौरान करदाता अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसे तब भी फाइल किया जा सकता है, यदि आप मूल समय सीमा और बेलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अवधि या रिटर्न को अपडेट करने का मौका छोड़ चुके हैं।

टैक्स और जीएसटी से जुड़े काम 

  • फॉरन टैक्स क्रेडिट यानी फॉर्म 67 भरने की तारीख भी 31 दिसंबर 2026 है। विदेशी इनकम वाले करदाताओं के लिए यह काम जरूरी है।  इसे सही समय पर जमा न करने पर एफटीसी का दावा खारिज हो सकता है।
  • करदाता 31 मार्च तक एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। ऐसा न करने पर पेनल्टी भी लग सकती है।
  • जिन बिजनेस ने जीएसटी के अंदर रजिस्टर किया गया है, उन्हें सही समय पर एनुअल रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। ऐसा न करने पर लेट फीस और नोटिस भी मिल सकता है।
  • इनवॉइस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की आखिरी तारीख थी 31 मार्च है। ऐसा न करने पर बिजनेस आईटीसी पर प्रभाव पड़ सकता है।
  • कर्मचारियों को 31 मार्च तक नियोक्ता को टैक्स डिक्लेरेशन जमा करना होगा। ताकि टीडीएस की गणना अच्छे से सुनिश्चित हो सके।

टैक्स छूट क्लेम करें

  • वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का यह आखिरी मौका है। ताकि आप आप भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो सेक्शन-सी के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन पर प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं।
  • सेक्शन 80डी के तहत सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
  • सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के लिए एनपीएस पर 50,000 रुपये टैक्स छूट का लाभ उठाने के भी 31 मार्च से पहले न्यूनतम राशि जमा कर लें।

इन कार्यों को भी निपटा लें

  • छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को डेडलाइन तक न्यूनतम राशि जमा करने की सलाह दी जाती है। ताकि उन्हें पुराने टैक्स रिजिम के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सके।
  • करदाताओं को एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट और  फार्म 26एएस में 31 मार्च तक अमाउंट को वेरीफाई करने की सलाह दी जाती है। ताकि किसी प्रकार का मिसमैच या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने की स्थिति उत्पन्न न हो।
  • 31 मार्च के बाद आधार के बिना पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप काम दस्तावेजों के साथ अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह सही मौका है। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
Manisha Kumari Pandey
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