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इस प्राइवेट बैंक ने बदले डेबिट कार्ड के नियम, जुलाई में होगा लागू, ग्राहकों को नहीं मिलेगी ये सुविधा, पढ़ें पूरी खबर

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कोटक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब ग्राहकों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। नए नियम जल्द लागू होंगे। ग्राहक समय रहते इस सुविधा के लिए क्लेम कर सकते हैं।
इस प्राइवेट बैंक ने बदले डेबिट कार्ड के नियम, जुलाई में होगा लागू, ग्राहकों को नहीं मिलेगी ये सुविधा, पढ़ें पूरी खबर

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कोटक महिंद्रा बैंक देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है। यह कई बैंकिंग और इनवेस्टमेंट सेवाएं ऑफर करता है। ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बैंक ने डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में (Debit Card Rules) संशोधन किया है। यूजर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

बैंक ने डेबिट कार्ड पर अब इंश्योरेंस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में बैंक ने ग्राहकों को ईमेल भी भेजा है। नए नियम 20 जुलाई 2025 के बाद लागू होंगे। हालांकि इससे पहले किए गए क्लेम मान्य होंगे और पुराने नियमों के तहत ही प्रोसेस होगा। जो लोग पहले ही इंश्योरेंस क्लेम कर चुके हैं, उनपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कार्डधारक 20 जुलाई तक करें ये काम

ग्राहक नियम लागू होने से पहले पॉलिसी से संबंधित जानकारी चेक करके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। मतलब उनके पास पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर समेत अन्य बीमा कवरेज का लाभ उठाने का मौका 20 जुलाई तक ही उपलब्ध है। कार्डधारक समय रहते बीमा का दावा करके नुकसान से बच सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी शाखा को विजिट कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड पर मिलती हैं ये सुविधाएं

  • कोटक महिंद्रा बैंक 15 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑफर करता है। यदि कार्डधारक की मृत्यु रेल या सड़क हादसे में होती है तो नॉमिनी या कानूनी वारिस को बीमा राशि प्रदान की जाती है। इंश्योरेंस कवरेज कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है।
  • बैंक डेबिट कार्ड यूजर्स को 2.5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है।
  • लॉस्ट बैगेज पर सभी डेबिट कार्ड यूजर्स को एक लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलता है।
  • ग्राहकों को बैंक 5 लाख रुपये तक का एयर एक्सीडेन्ट कवरेज ऑफर करता है।
  • खरीदी गई वस्तु के लिए डेबिट कार्ड यूजर्स को 1.5 लाख रुपये तक बीमा कवरेज मिलता है। हालांकि यह सुविधा तब मिलती है, जब डेबिट कार्ड से खरीदी गई चीज 60 दिनों के भीतर खो जाती है।
Manisha Kumari Pandey
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