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टैक्सपेयर्स ध्यान दें, मई में इनकम टैक्स से जुड़े ये 12 काम निपटाना जरूरी, खत्म हो जाएगी डेडलाइन, नोट कर लें डेट, देखें खबर 

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मई में टैक्स से जुड़े नई कामों की डेडलाइन तय की गई है। इन्हें समय पर निपटाना जरूरी है। वरना बाद में परेशानियाँ हो सकती है। 
टैक्सपेयर्स ध्यान दें, मई में इनकम टैक्स से जुड़े ये 12 काम निपटाना जरूरी, खत्म हो जाएगी डेडलाइन, नोट कर लें डेट, देखें खबर 

Income Tax Calendar May 2025: मई महीने का आरंभ हो चुका है। टैक्सपेयर्स, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए यह समय बेहद खास है। क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। यदि इन्हें सही समय नहीं निपटाया गया तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ ऐसे ही कामों और इनसे संबंधित समय-सीमा के बारे में बताया गया है।

अप्रैल 2025 के लिए टीडीएस या टीसीएस जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई है। नियुक्ता और अन्य कटौतीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि डेडलाइन खत्म होने से पहले सरकारी खाते में जमा कर दिया जाए। समय-सीमा खत्म होने के बाद 1.5% प्रतिमाह ब्याज लगेगा। इसके अलावा इस दिन तक फॉर्म 27सी घोषणाएं भी अपलोड करने का आखिरी अवसर है। यह काम विक्रेताओं के लिए जरूरी है।

15 मई तक ये 3 काम पूरा होना जरूरी 

  • धारा 194- आईए, 195एम और 194एस के तहत मार्च की कटौती के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की यह अंतिम तारीख है।
  • सरकारी कार्यालयों के लिए फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने के लिए भी डेडलाइन 15 मई है।
  • स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त संघों की ओर से फॉर्म 3बीबी के जरिए संशोधित ग्राहक कोड के साथ अप्रैल के लेनदेन की रिपोर्ट करने करना होगा।
  • जनवरी से मार्च तिमाही के लिए त्रैमासिक टीसीएस विवरण संग्राहक को जरना होगा।

मई में ये काम निपटाना भी जरूरी 

  • धारा 194- आईए, 194बी, 195एम और 194एस के तहत अप्रैल टीडीएस के लिए चालान सह विवरण दाखिल करने की लास्ट डेट 30 मई 2025 है।
  • वित्त वर्ष 2025 के लिए धारा 285बी डिटेल्स प्रस्तुत करने की डेडलाइन 30 मई। इस दिन तक वित्तवर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी है।
  • नियोक्ताओं और अन्य कटौतिकर्ताओं के लिए जनवरी से मार्च तिमाही के लिए त्रैमासिक टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने की डेडलाइन 31 मई है।
  • सुपरएनुएशन फंड के ट्रस्टी 31 मई तक कर्मचारी अंशदान पर काटे गए टैक्स का रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं।
  • वित्तीय संस्थानों के लिए फॉर्म 61ए और फॉर्म 61बी प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख भी 31 मई 2025 है।
Manisha Kumari Pandey
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