कुछ दिनों में सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नियम (New Rules 1 September 2026) भी बदलने वाले हैं। कई बैंकों ने डेबिट कार्ड और ATM से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन और एलपीजी गैस से सिलेंडर बुकिंग से जुड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम भी लागू होंगे। इन बदलावों का असर आमजन पर भी पड़ेगा।
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 सितंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सोने और चांदी से जुड़े ईटीएफ कारोबार का तरीका भी बदलने वाला है। कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों में भी संशोधन कर सकते हैं।
LPG और PNG से जुड़े बदलाव
- सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी की डेडलाइन आगे बढ़कर 31 अगस्त कर दी गई है। 1 सितंबर से ई-केवाईसी कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा न करने पर घरेलू रेट पर सिलेंडर नहीं मिलेगा।
- केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जो 1 सितंबर से लागू होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य नए इलाकों में में पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाना है।
बैंकिंग ने जुड़े नए नियम
- केनरा बैंक 1 सितंबर से डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर रहा है। ग्रीन पिन रीजेनरेट करने के लिए केवल 5 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान चार्ज के रूप में करना होगा, जो वर्तमान में 23 रुपये+जीएसटी है। एटीएम से अब ग्राहकों को एक कैलेंडर महीने में 6 नहीं बल्कि केवल 5 फ्री ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी।
- HDFC बैंक 1 सितंबर से नए कार्ड कंट्रोल और अन्य बदलाव प्रभावी करेगा। इससे पहले कार्ड कंट्रोल सेटिंग के जरिए एटीएम विड्रोल और ऑनलाइन या स्टोर पर खरीदारी की लिमिट को रिसेट/रिव्यू करना होगा। यदि ग्राहकों ने ने अपने डेबिट कार्ड वेरिएंट को तय अधिकतम लिमिट से ज्यादा एटीएम या खरीदारी की लिमिट सेट की है, तो सितंबर 2026 से लिमिट को आपके डेबिट कार्ड वेरिएंट की अधिकतम लिमिट पर रिसेट कर दिया जाएगा।
एक्सिस बैंक ने अलग-अलग डेबिट कार्ड वेरिएन्ट के लिए डायनेमिक करंसी कन्वर्जन ट्रांजेक्शन मार्क-अप फीस, EDGE रिवार्ड प्रोग्राम, लाउंज प्रोग्राम, और इंश्योरेंस पात्रता मानदंडों में बदलाव किए हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगे। डेबिट कार्ड के लिए डायनेमिक करंसी कन्वर्जन ट्रांजेक्शन पर 3.5% मार्क अप फीस लगेगी। अब EDGE रीवार्ड प्रोग्राम की सुविधा नहीं मिलेगी।
चीनी के लिए भी नए नियम लागू होंगे
केंद्र सरकार ने चीनी की बल्क खरीददारों के लिए स्टॉक लिमिट तय की है। यह नियम 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। ऐसे खरीददार को को एक महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब 15 दिन की जरूरत के हिसाब से स्टॉक में चीनी रखने की अनुमति होगी। यह कदम चीनी की बढ़ती कीमती को देखते हुए उठाया गया है।
विदेश यात्रा के लिए नए नियम
1 सितंबर से विदेशी यात्रा के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इमीग्रेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टांप लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। हालांकि पासपोर्ट, वीजा और एयरपोर्ट की दूसरी जरूरी जांच पहले की तरह ही जारी रहेगी।
म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियम
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने म्युचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जो 1 सितंबर से लागू होंगे। सिंगल होल्डर डिमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। अब निवेशकों के लिए नॉमिनेशन वाले कॉलम को भरना अनिवार्य होगा। वे नॉमिनी न चुनने का विकल्प भी चुन सकते हैं। प्रत्येक निवेशक को 3 नॉमिनी का नाम देने की अनुमति होगी। संबंधित सर्कुलर मई 2026 में जारी किया गया था।
गोल्ड ETF ट्रेडिंग से जुड़े नए नियम
सेबी ने नए गोल्ड ईटीएफ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को पेश किया है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगा। नए नियमों के तहत ईटीएफ की कीमत तय करने के लिए पिछले कारोबारी दिन के आखिरी 30 मिनट की कारोबार मात्रा के आधार पर निकाली गई औसत कीमत को आधार बनाया जाएगा।
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