एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की कार्रवाई सामने आई है। द गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन अनिवार्य होगा। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आरबीआई ने 17 दिसंबर 2025 को जारी किया है। बुधवार से बैंक को कारोबार बंद करने को कहा गया है।
केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। वित्तीय स्थिति सही न होने के कारण बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 ए के सब-सेक्शन (1) और सेक्शन 56 के तहत यह कदम आरबीआई ने उठाया है। बैंक पर पाबंदियाँ तब तक लागू रहेगी, जब तक इसके फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार नहीं आ जाता। 6 महीने तक आरबीआई निगरानी रखेगा, बाद में निर्देशों में बदलाव हो सकता है।
बैंक को ये निर्देश जारी
17 दिसंबर को कारोबार बंद होने के बाद बैंक आरबीआई की लिखित मंजूरी के बिना कोई भी लोन और एडवांस को मंजूरी या रिन्यू नहीं कर सकता। इस फंड उधार लेने या नई डिपॉजिट स्वीकार करने से भी रोका गया है। बैंक न कोई निवेश कर सकता है, न ही देनदारी ले सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार के पेमेंट या एग्रीमेंट की अनुमति भी नहीं दी गई है। न ही इसे अपने किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने की छूट होगी। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी, किराया, बिजली के बिल आदि जैसे खर्च पर कोई रोक नहीं है।
ग्राहकों जरूर जान लें ये बातें
बैंक पर प्रतिबंध लगने का असर ग्राहकों पर भी पड़ने वाला है। सेविंग बैंक या चालू खाता या अन्य किसी खाते में कुल बैलेंस में से केवल 35,000 रुपये निकालने की अनुमति दी गई है। इससे अधिक कैश विथ्ड्रॉ कस्टमर नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ शर्तों के अधीन डिपॉजिट के बदले लोन को सेट ऑफ करने की अनुमति बैंक को दी गई है। ग्राहकों को राशि पर सुरक्षा भी मिलेगी। प्रत्येक अकाउंटहोल्डर्स डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कस्टमर की सहमति और उचित वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
आरबीआई का नोटिफिकेशन देखें




