जुलाई में फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित चार सरकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। इस लिस्ट में शामिल किसी बैंक लोन से जुड़े नियम तोड़े हैं। तो वहीं कुछ यूपीआई/केवाईसी/यूसीबी से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं पाएं। एक्शन से संबंधित नोटिफिकेशन आरबीआई ने 17 जुलाई को जारी किया है।
मार्च 2025 में आरबीआई द्वारा द मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (सूरत, गुजरात), सूर्योदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (हिमतनगर, गुजरात) और द लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) का इंस्पेक्शन आरबीआई द्वारा किया गया था। ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) का निरीक्षण नाबार्ड द्वारा किया गया था। इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच करना था। इस दौरान नियमों में अनदेखी का खुलासा हुआ।
मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
सूरत में स्थित मांडवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड लोन के संबंध में फंड्स का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा, आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरबीआई ने 2 लाख रुपये जुर्माना इस पर लगाया है।
सूर्योदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
सूर्योदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने इंटरनेट संबंधी मोबाइल एप्लीकेशन का भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण नहीं कर पाया। इसके अलावा कुछ सफल आईएमपीएस और यूपीई लेनदेन के लिए मुआवजा प्रदान किया, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद ही वापस नहीं किया गया था। इसपर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
यह बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने ग्राहकों के केवाईसी को आवधिक अपडेट करने के लिए एक सिस्टम स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए आरबीआई ने इसपर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
द लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक लिमिटेड
इस बैंक में निदेशकों से संबंधित लोन स्वीकृत किए। इसलिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियमों में अनदेखी का खुलासा होने के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद जांच की गई। बैंक के रिप्लाई, मौखिक प्रस्तुति और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।
ग्राहक को चिंता की जरूरत नहीं
जानकारी के लिए बता दें कि इस कारवाई का असर किसी भी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा। कस्टमर्स पहले ही तरह ही लेनदेन कर पाएंगे। एग्रीमेंट पर भी प्रभावित नही होगा। इस बात की पुष्टि आरबीआई ने खुद की है।





