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इन 4 बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगा भारी जुर्माना, लिस्ट में MP का यह बैंक शामिल, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? 

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नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। एसजी फिनसर्व लिमिटेड के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है।
इन 4 बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगा भारी जुर्माना, लिस्ट में MP का यह बैंक शामिल, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? 

RBI Action 2024: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बैंक और एक फाइनेंस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। लिस्ट में मध्यप्रदेश के अलावा तीन अन्य राज्यों के बैंक भी शामिल हैं। सभी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

आरबीआई ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश पर 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  महाराष्ट्र के धरनगांव में स्थित द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50, 000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक पर 14 लख रुपये का जुर्माना लगाया है। श्री कालहस्ती सहकारी टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगी है।   3

ये है वजह (RBI Imposes Monetary Penalty)

  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पात्र अघोषित राशि को निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता  शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। साथ ही चारों CICs में से किसी को भी अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की।
  • द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लिमिटेड ने एसएएस के तहत जारी किए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना पूंजीगत व्यय किया।
  • अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा। जिसके कारण ऋण खातों के परिसंपत्ति वर्गीकरण में भिन्नता आई। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत ग्राहकों को कई विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए।
  • श्री कालहस्ती सहकारी टाउन बैंक लिमिटेड 3 महीने की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ-साथ अपने खाते और बैलेंस शीट जमा करने में विफल रहा।

इन फाइनेंस कंपनी पर भी गिरी गाज (Reserve Bank Of India)

आरबीआई ने एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने सीओआर की विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया। सार्वजनिक धन स्वीकार लिया और लोन दिया है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।

 

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