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RBI ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, अप्रैल 2027 से होंगे लागू, यूजर्स को राहत 

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आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसका पालन सभी कमर्शियल बैंकों को करना होगा। नियमों में बदलाव से उपयोकर्ताओं को लाभ होगा।
RBI ने बदले क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, अप्रैल 2027 से होंगे लागू, यूजर्स को राहत 

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नियमों ने कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले हैं। नए नियमों के तहत खाते को “Past Due” रिपोर्ट किया जाएगा या उसे पर लेट पेमेंट चार्ज लगाया जाएगा, जब भुगतान निर्धारित तिथि के 3 दिन बाद तक नहीं किया गया हो। इससे संबंधित निर्देश भी कार्ड जारीकर्ता कंपनियों और बैंकों को दिए गए हैं।

यदि कोई ग्राहक निर्धारित डेडलाइन के भीतर या उसके तीन दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर देता है, तो नए नियमों के तहत उस पर कोई भी पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले कई मामलों में देरी के तुरंत बाद ही ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता था। आरबीआई के इस फैसले क्रेडिट कार्ड यूजर्स को राहत मिलेगी। छोटी-छोटी गलतियों के कारण यदि बिल भुगतान करने में देरी होती है, तो उन्हें 3 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।

इन नियमों को भी जान लें 

चार्ज की गणना पर भी आरबीआई ने जताई है। यह स्पष्ट किया है कि देर से भुगतान शुल्क और अन्य संबंधी शुल्क केवल तय तिथि के बाद बकाया राशि पर ही लगाए जाएंगे, न कि बकाया राशि पर।बकाया दिनों की संख्या (Date Post Due) और देर से पेमेंट का चार्ज क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर बताई गई पेमेंट की तारीख से गिना जाएगा। नए नियमों की जानकारी सेंट्रल बैंक ने इन नियमों के बारे में “कमर्शियल बैंक- ऐसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग और इनकम रिकॉग्निशन निर्देश 2026” में बताया है। जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहता है।

अप्रैल 2027 से लागू होंगे लोन के लिए भी नए नियम 

आरबीआई ने खराब ऋणों (NPA) के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऋणों को तीन चरणों में विभाजित किया जाएगा। नए ECL फ्रेमवर्क के तहत यदि बैंक को लगता है कि किसी लोन में भविष्य में नुकसान हो सकता है, तो बैंकों पहले से पूंजी तैयार रखनी होगी। अगर कोई लोन 30 दिन तक बकाया हो जाता है, तो यह खतरे की शुरुआत का संकेत माना जाएगा। बैंक को इसे लेकर तुरंत सतर्क होना पड़ेगा। यदि लोन 90 दिन से ज्यादा बकाया रहा, तो उसे NPA में शामिल किया जाएगा।

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Manisha Kumari Pandey
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