अक्टूबर का महीना वित्तीय मामलों के लिए काफी खास रहने वाला है। इनकम टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। जिन्हें समय पर पूरा न करने पर नुकसान हो सकता है। आयकर विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट http://incometaxindia.gov.in पर टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar) जारी कर दिया है। इस लिस्ट में टीडीएस/टीसीएस डिपॉजिट, ऑडिट, टैक्स रिटर्न फाइलिंग इत्यादि शामिल हैं। करदाताओं को 7, 15, 30 और 31 अक्टूबर की तारीख नोट करने की सलाह दी जाती है।
सितंबर 2025 में काटे या कलेक्ट किए गए टैक्स जमा करने की नियत तिथि 7 अक्टूबर है। हालांकि किसी सरकारी कार्यालय द्वारा काटे/एकत्रित की गई पूरी राशि उसी दिन केंद्र सरकार के जमा खाते में जमा कर दी जाएगी ,जब कर का भुगतान बिना प्रस्तुत किए किया गया हो। जुलाई 2025 से लेकर सितंबर 2025 की अवधि के लिए धारा 192, 194 ए, 194डी या 194एच के तहत तिमाही टीडीएस जमा करने की डेडलाइन भी यही है। सितंबर 2025 में क्रेता फॉर्म 27सी में प्राप्त घोषणाओं को इस दिन तक अपलोड किया जा सकता है।
15 अक्टूबर तक पूरा करें ये काम
जिस सरकारी कार्यालय में सितंबर 2025 के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान बिना चालान की किया गया था, उनके लिए फॉर्म 24जी जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। अगस्त 2025 के लिए धारा 194आईबी, 194आईए और 194एम के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इस दिन तक जमा किया जा सकता है। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने और इस तिमाही के दौरान फॉर्म 15जी/15एच में प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की अंतिम तिथि भी भी यही है।
30-31 अक्टूबर को ये काम जरूरी
30 अक्टूबर सितंबर 2025 में धारा 194-आईबी, 194-आईए, 194-एम और 194एस तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान का विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। इसके अलावा 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा एकत्रित करके संबंध में अपलोड करने की तिथि भी है। 31 अक्टूबर को कई ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट अपलोड करने की डेडलाइन समाप्त होने वाली है।
अक्टूबर 2025 टैक्स कैलेंडर यहाँ देखें






