कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर और दुर्ग नगर निगम ने शहर में मांस और मटन की बिक्री पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 29 जून को पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए हर साल इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं। इस दौरान मीट की दुकानें, बूचड़खाने और मांस से जुड़े दूसरे कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे।
नगर निगम ने साफ किया है कि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेश है। इसलिए सभी दुकानदारों, होटल संचालकों और मीट कारोबारियों को इसका पालन करना होगा। अधिकारियों को अलग-अलग जोन में निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो।
होटलों, रेस्टोरेंट और कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा आदेश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ मीट की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। शहर के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट और दूसरे कमर्शियल प्रतिष्ठानों में भी 29 जून को मांस या मटन परोसने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन का कहना है कि अगर जांच के दौरान किसी होटल या रेस्टोरेंट में मांस परोसा जाता मिला तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर खाद्य सामग्री जब्त करने के साथ लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस फैसले का मकसद पूरे नगर निगम क्षेत्र में एक समान नियम लागू करना है ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे।
नियम तोड़ने पर सामान जब्त
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक पूरे दिन अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण करेंगे। अगर किसी दुकान पर मांस की बिक्री होती मिली तो सबसे पहले सामान जब्त किया जाएगा।
इसके अलावा संबंधित दुकानदार के खिलाफ नगर निगम अधिनियम और लागू नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए आदेश का पूरी तरह पालन करें।
व्यापारियों से की सहयोग की अपील
नगर निगम अधिकारियों ने कहा है कि शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए मीट कारोबारियों, होटल संचालकों और व्यापारिक संगठनों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
अधिकारियों का मानना है कि अधिकांश व्यापारी हर साल इस तरह के आदेशों का पालन करते हैं। इस बार भी लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का सम्मान करें और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन से बचें। इससे अनावश्यक कार्रवाई और कानूनी परेशानी से भी बचा जा सकेगा।
दुर्ग नगर निगम में भी लागू रहेगा यही नियम
रायपुर के साथ-साथ दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में भी 29 जून को मीट और मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है।
दुर्ग प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान जानवरों का वध, मीट की बिक्री, बूचड़खानों का संचालन और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी। अधिकारियों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है ताकि पूरे जिले में आदेश का प्रभावी पालन कराया जा सके।






