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7th Pay Commission : DR में 3% की वृद्धि, पेंशनर्स के खाते में बढ़कर आएगी राशि, आदेश जारी

Written by:Kashish Trivedi
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7th Pay Commission : DR में 3% की वृद्धि, पेंशनर्स के खाते में बढ़कर आएगी राशि, आदेश जारी

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 7th pay commission पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की दर 28% से बढ़ाकर 31% कर दी है। इस सम्बन्ध में मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। DR की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2021 से लागू होगी।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 27 अक्टूबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन (OM) में कहा “ने बड़ा निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए स्वीकार्य महंगाई राहत मौजूदा दर से बढ़ाई जाएगी। मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) 28% से बढ़कर 31% हो गया है।

आधिकारिक डीआर बढ़ोतरी की अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 31% करने के कुछ दिनों बाद आई है।

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कैसे होगी गणना

DoPPW ने कहा कि यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को मूल वेतन के 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था।

एक आधिकारिक अधिसूचना में, वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि नई दर के अनुसार डीए की गणना के लिए मूल वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लिया गया वेतन शामिल होगा। इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा।

किसे मिलेगा लाभ

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, डीआर की बढ़ी हुई दर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगी। केंद्र सरकार सहित नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी। PSU/स्वायत्त निकायों में अवशोषित पेंशनभोगी जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिनके संबंध में कम्यूटेशन अवधि पन्द्रह साल की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी। पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पेंशनभोगी/परिवार, जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन के तहत आदेश जारी किए गए हैं। सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान करते हैं।

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