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मोहन कैबिनेट फैसला: विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ें, 1 जुलाई से लागू, कर्मंचारियों को इस तरह मिलेगा लाभ

Written by:Pooja Khodani
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80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।
मोहन कैबिनेट फैसला: विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ें, 1 जुलाई से लागू, कर्मंचारियों को इस तरह मिलेगा लाभ

Bhavantar Scheme

Mohan Cabinet Decision : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 13 साल पुराना नियम बदलते हुए सरकारी विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए है। इसमें विभाग 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस दे सकेंगे, अब उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुमति या परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।इससे कर्मचारी या आश्रित के बीमार होने पर मिलने वाला मेडिकल अग्रिम अब आसानी से मिल जाएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 का अनुमोदन कर इज ऑफ डूइंग बिजनेस शासकीय कायों में लाने का प्रयास हैं।अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है।इसके पहले 2012 में अधिकार बढ़ाए गए थे।

जुलाई से लागू होंगे नए नियम, इस तरह मिलेगा लाभ

  • कैबिनेट बैठक द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है। वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है।
  • हिन्दी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
  • वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 में संशोधन के प्रमुख कारणों में 13 वर्ष से अधिक की अवधि में विभिन्न मदों के मूल्यों/लागतों में वृद्धि, कार्यालय संचालन से संबंधित कतिपय नवीन स्वरूपों के व्यय भी प्रचलन में आये हैं।
  • अप्रासंगिक हो गई मदों का विलोपन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन मदों को सम्मिलित किया जाना, अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं।
  • वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012, भाग-1 में संशोधन नवीन प्रावधान अंतर्गत्‍बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित किया जाने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकार, Consultancy Firm/ Agency से कार्य के लिए अधिकार, Interns को संलग्न करने के लिए अधिकार, मूलभूत नियम 46 अंतर्गत मानदेय की स्वीकृति, पेंशन / उपदान के अधिक भुगतान को write off करने का अधिकार है।
  • विभागीय भवन तोड़ने की अनुमति संबधित विभाग देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख बिन्दु

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान से सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत ‘नमामि क्षिप्रे परियोजना’ के तहत घाट निर्माण एवं अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे।
  • प्रधानमंत्री मोदी 83.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैराज/स्टॉप डैम/वेटेड कॉजवे का भी भूमि-पूजन करेंगे। साथ ही कालियादेह स्टॉप डैम के 1.39 करोड़ रूपए लागत के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे।
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को प्रदेश के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात देंगे। भोपाल से वर्चुअली दतिया और सतना में नव निर्मित एयरपोर्ट्स का लोकार्पण करेंगे।
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 31 मई 2025 को भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे।
  • 28 मई को सृजनशील लाड़ली के तहत नवाचार, उद्यमिता एवं नेतृत्व दिवस मनाकर बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता मेले का आयोजन कर विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी।
  • 29 मई को आरोग्यमयी नारी के तहत छतरपुर में महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।
  • 30 मई को जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
  • 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन ।करीब 2 लाख महिला उद्यमी, कामगार, महिला स्व-सहायता समूह, लाड़ली बहनें शामिल होंगी।
  • मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 3 जून को पचमढ़ी में होगी। यह बैठक पचमढ़ी क्षेत्र के राजा भभूतसिंह के सम्मान में आयोजित की जाएगी।

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