Hindi News

मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट, अप्रैल में लागू होंगी नई टैरिफ दरें, आदेश जारी

Last Updated:
नए वित्तवर्ष के साथ मध्यप्रदेश में बिजली के लिए नई टैरिफ दरें लागू होंगी। इससे संबंधित आदेश MPERC ने जारी किया है। विभिन्न क्षेत्रीयों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट, अप्रैल में लागू होंगी नई टैरिफ दरें, आदेश जारी

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ दरें (MP Electricity Tariff) लागू होने जा रही हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने 26 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों का नया आदेश जारी कर दिया है। नई दरें प्रकाशन के 7 दिन बाद लागू होंगी। यह बदलाव प्रभावी होने के बाद उपभोक्ताओं को नए स्लैब के अनुसार बिजली बिल दिए जाएंगे।

MPERC आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस बार सभी श्रेणियों—घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। टैरिफ दरों में 4.80% वृद्धि को मंजूरी दी गई है। जबकि विद्युत कंपनियों ने 10.19% वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा मौसम उपभोक्ता और मेट्रो रेल के ट्रैफिक में को तारीख में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया गया है।

लो टेंशन उपभोक्ताओं को राहत

लो टेंशन (LT) उपभोक्ताओं को राहत मिली है। न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह स्लैब प्रणाली लागू रहेगी। कम खपत पर कम और ज्यादा खपत पर अधिक दर से बिजली शुल्क लिया जाएगा। वहीं, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लोड और खपत के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क और ऊर्जा शुल्क अलग-अलग तय किए गए हैं। कृषि उपभोक्ताओं को भी चरणबद्ध दरों के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ताओं को कोई मिटरिंग चार्ज नहीं देना होगा। प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए छूट की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान के लिए छूट/ प्रोत्साहन मिलता रहेगा

ईवी चार्जिंग पर मिलेगी छूट 

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 20% की छूट दी जाएगी।  जबकि अन्य समय में 20% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणीकरण के लिए टैरिफ में कमी की गई है। ओपन एक्सेस कंज़्यूमर्स के एडिशनल सरचार्ज  में भी कमी करने का फैसला लिया गया है।

Manisha Kumari Pandey
लेखक के बारे में
पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।" View all posts by Manisha Kumari Pandey
Follow Us :GoogleNews