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राष्ट्रीय खेलों में बाहरी खिलाड़ियों को हिमाचल टीम में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तबादले पर भी रोक

Written by:Neha Sharma
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38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब और हरियाणा की दो महिला खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की हैंडबाल टीम में शामिल करने का मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है।
राष्ट्रीय खेलों में बाहरी खिलाड़ियों को हिमाचल टीम में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तबादले पर भी रोक

38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब और हरियाणा की दो महिला खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की हैंडबाल टीम में शामिल करने का मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। इसको लेकर हिमाचल की राष्ट्रीय स्तर की हैंडबाल महिला खिलाड़ियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रदेश हैंडबाल संघ और टीम की कोच को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश पूनम कुमारी और अन्य की याचिका पर दिए हैं, जिसमें अंतरिम राहत की मांग पर भी उसी दिन विचार किया जाएगा।

बाहरी खिलाड़ियों को हिमाचल टीम में किया था शामिल

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों के चयन के दौरान हिमाचल के स्थान पर बाहरी राज्यों की खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया, जिससे हिमाचल की असली महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में खेलने का मौका नहीं मिल सका। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि टीम चयन की दो मुख्य शर्तें थीं—पहली, खिलाड़ी हिमाचल की निवासी हो और दूसरी, कम से कम छह महीने से हिमाचल में रह रही हो। जबकि जिन खिलाड़ियों को चुना गया, वे दोनों ही शर्तें पूरी नहीं करती थीं। खिलाड़ियों ने इस चयन प्रक्रिया के खिलाफ संबंधित कमेटी के समक्ष आपत्ति भी दर्ज करवाई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस बीच, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में पुलिस अधीक्षक संचार और तकनीकी सेवा राजेश वर्मा के तबादले पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की पीठ ने 14 मई को हुए तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 56 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उन्हें उनके मूल कैडर के बाहर कंपल्सरी वेटिंग ऑफिसर के रूप में तबादला किया गया, जबकि संचार और तकनीकी सेवा एक अलग कैडर है, जिसमें एसपी का सिर्फ एक पद है। इसके अलावा यह तबादला बिना पुलिस स्थापना समिति की सिफारिश के किया गया था, जो कि नियमों के विपरीत है।

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