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इंदौर पुलिस की सख्त कार्रवाई, चेकिंग के दौरान नशे में धुत बस चालक को किया गिरफ्तार, बिना परमिट चला रहा था यात्रियों से भरी बस

Reported by:Shakil Ansari|Edited by:Banshika Sharma
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इंदौर में विजयनगर पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यात्रियों से भरी बस के चालक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि बस बिना वैध परमिट के संचालित हो रही थी। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक और मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
इंदौर पुलिस की सख्त कार्रवाई, चेकिंग के दौरान नशे में धुत बस चालक को किया गिरफ्तार, बिना परमिट चला रहा था यात्रियों से भरी बस

इंदौर: शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इंदौर पुलिस की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजयनगर पुलिस ने 28 फरवरी 2026 की देर रात एक ऐसे बस चालक को गिरफ्तार किया जो नशे में धुत होकर यात्रियों से भरी बस चला रहा था। इतना ही नहीं, बस का कोई वैध परमिट भी नहीं था।

यह मामला पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सामने आया। थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में विजयनगर पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

देर रात चेकिंग में पकड़ा गया लापरवाह चालक

पुलिस के अनुसार, दिनांक 28 फरवरी 2026 की रात लगभग 1:00 बजे, टीम रसूमा चौराहा के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक यात्री बस (क्रमांक MP09FA6155) बेहद तेज और लापरवाही भरे अंदाज में आती हुई दिखाई दी। बस की संदिग्ध गति को देखते हुए पुलिस ने उसे तुरंत रुकने का इशारा किया और जांच शुरू की।

बस रोकने पर चालक की स्थिति संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसका ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया। चालक की पहचान 45 वर्षीय राधेश्याम पिता नगजीराम माली, निवासी जिला देवास के रूप में हुई।

तय सीमा से कई गुना ज्यादा थी अल्कोहल की मात्रा

जांच में जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। राधेश्याम के खून में अल्कोहल की मात्रा 78.9 mg/100 ml पाई गई, जो कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अत्यधिक अधिक है। यह स्पष्ट था कि वह नशे की हालत में यात्रियों की जान को गंभीर खतरे में डालकर वाहन चला रहा था। बस में उस समय कई यात्री भी सवार थे, जो इस लापरवाही से अनजान थे।

इसके बाद पुलिस ने वाहन के दस्तावेजों की जांच की तो एक और गंभीर उल्लंघन का पता चला। बस का कोई वैध परमिट मौजूद नहीं था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि वाहन स्वामी जानबूझकर बिना परमिट के बस का संचालन करवा रहा था।

चालक और मालिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज

इस गंभीर कृत्य पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए चालक राधेश्याम और वाहन स्वामी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल अधिनियम की विभिन्न धाराओं 185, 66/192(क), 5/180, 130/177(2), 36/177, 38/177 एवं 207 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बस को भी विधिवत जब्त कर लिया है।

इंदौर पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह से नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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Banshika Sharma
लेखक के बारे में
मेरा नाम बंशिका शर्मा है। मैं एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करती हूँ। मुझे समाज, राजनीति और आम लोगों से जुड़ी कहानियाँ लिखना पसंद है। कोशिश रहती है कि मेरी लिखी खबरें सरल भाषा में हों, ताकि हर पाठक उन्हें आसानी से समझ सके। View all posts by Banshika Sharma
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