Tue, Dec 23, 2025

MPPSC 2019: इस परीक्षा को लेकर नई अपडेट, उम्मीदवारी निरस्त की सूचना जारी, 15 दिन में प्रस्तुत करें आपत्ति

Written by:Pooja Khodani
Published:
Last Updated:
MPPSC 2019: इस परीक्षा को लेकर नई अपडेट, उम्मीदवारी निरस्त की सूचना जारी, 15 दिन में प्रस्तुत करें आपत्ति

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट है। आयोग इंदौर द्वारा  सहायक संचालक किसान (कल्याण) तथा कृषि विकास (क्षेत्र विस्तार) (Assistant Director (Kisan Kalyan and Krishi Vikas (Kshetra and Vistar) Exam – 2019)के पद के लिए उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में सूचना जारी की गई है।

यह भी पढ़े.. Bank Holiday 2022: जल्द निपटा लें जरूरी काम, जुलाई में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, बैंकिंग संबंधित काम होंगे प्रभावित!

यह सूचना पत्र क्रमांक 4336 द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/ 2019 दिनांक 1 नवंबर 2019 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के तहत सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास( क्षेत्र विस्तार) के कुल 37 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें अनरिजर्व्ड कैटिगरी के 17 पद, SC के 05 पद, ST के 02 पद,OBC के 09 पद, EWS कैटेगरी के 04 पद रिक्त थे।

इन रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2019 और लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए प्राविधिक अर्ह आवेदकों को अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 18 अप्रैल 2022 तक प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन 11 आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए, ऐसे में इन 11 आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है।

यह भी पढ़े.. July Holiday 2022: जानें जुलाई महीने में कब-कब पड़ेगी छुट्टियां, ये है पूरी लिस्ट

अप्रैल के बाद 1 आवेदक के अभिलेख 26 मई 2022 को प्राप्त होने के कारण उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त की गई है। इसके साथ ही एक आवेदक की उम्मीदवारी इसलिए निरस्त की गई है क्योंकि विज्ञापन अनुसार आवेदक स्नातक में बीएससी (कृषि) के स्थान पर बीएससी (उद्यानकी) होने से विज्ञापन अनुसार शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं करता। इस कारण उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है, ऐसे में अगर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में कोई आवेदक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो वह 15 दिन (15 जुलाई तक) के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।