एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार है, वही दूसरी तरफ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के कर्मचारियों और अधिकारियों को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा मिल गया है। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जुलाई 2026 से इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) की नई दरें लागू कर दी हैं।
वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) ने आदेश जारी कर 1 जुलाई 2026 से विभिन्न वेतनमानों के तहत आने वाले बोर्ड स्तर, नीचे के स्तर के अधिकारियों और नॉन-यूनियन सुपरवाइजरों के औद्योगिक महंगाई भत्ते में संशोधन किया है। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1987, 1997, 2007 और 2017 वेतनमान के अंतर्गत आने वाले CPSE कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। यह वृद्धि AICPI यानी अखिल भारतीय भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) के आधार पर की गई है।
संशोधित दरें
- 2017 पे स्केल: इस वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों का IDA 54.1% से बढ़ाकर 55.7% कर दिया गया है। 1.6% की बढ़ोतरी से बेसिक पे के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में करीब 1,200 से 2,000 रुपए प्रति माह तक का लाभ मिलेगा।
- 2007 पे स्केल: 2007 वेतनमान के तहत IDA की संशोधित दर 241.7% तय की गई है।
- 1997 पे स्केल: 1997 वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई दर 476.9% होगी।
- 1987 पे स्केल: 1987 वेतनमान के तहत औसत AICPI अंक 9,854 के आधार पर IDA राशि 18,298 रुपए तय की गई है।
यह संशोधन NTPC, BHEL, GAIL, IOCL, AAI, IRCTC और BSNL समेत देश के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा। ये दरें 1987, 1997, 2007 और 2017 के पे-स्केल के तहत 01.07.2026 से लागू होंगी। यह आदेश डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइज़ के सेक्रेटरी की मंज़ूरी से जारी किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली CPSEs को इस बारे में सूचित करें ताकि वे ज़रूरी कार्रवाई कर सकें।
कितनी बढेगी सैलरी
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 50,000 है, तो 55.7% की नई दर से उनका महंगाई भत्ता 27,850 रुपए हो जाएगा। अगर किसी अधिकारी की बेसिक-पे 55000 रुपये है, तो 55.7 % तो उसका महंगाई भत्ता 30,635 रुपये बनेगा।







