पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। दुर्गा पूजा को देखते हुए राज्य की सुवेन्दु सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अक्टूबर महीने का वेतन, मजदूरी, वजीफा (स्टिपेंड) और पेंशन का भुगतान समय से पहले जारी करने का फैसला किया है।
वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) के आदेश के अनुसार, दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए वित्त वर्ष के नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अक्टूबर 2026 के लिए सभी प्रकार के वेतन और पेंशन का भुगतान 15 अक्टूबर 2026 को कर दिया जाएगा। ग्रांट-इन-एड वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक, वजीफा और मानदेय सहित सभी प्रकार के वेतन का भुगतान 15 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। राज्य के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वितरण भी 15 अक्टूबर 2026 को ही किया जाएगा।
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इसके अलावा आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर महीने का यह भुगतान 4 अगस्त 2026 को जारी मेमो नंबर 2834-F(P2) के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) के साथ दिया जाएगा। बता दें कि 22 जून 2026 को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (IAS) पीके मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में सभी डीडीओ (DDO) और डिपॉजिट अकाउंट्स के प्रशासकों को निर्देश दिया गया है कि वे समय से पहले ही कोषागारों में बिल और सलाह जमा कर दें, ताकि तय तारीख पर सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान पर भी अपडेट
पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग (ऑडिट शाखा, नाबान्ना) ने सरकारी कर्मचारियों के 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के बकाया महंगाई भत्ते (Arrear DA) को जारी करने का भी आदेश जारी कर दिया है। सरकार द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस पूरे बकाए का भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा।
ग्रुप ‘A’, ग्रुप ‘B’ और ग्रुप ‘C’ से संबंधित कर्मचारियों के स्वीकार्य एरियर डीए को उनके संबंधित सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। ग्रुप ‘D’ श्रेणी के कर्मचारियों के एरियर का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में नकद किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का GPF का अंतिम भुगतान होना बाकी है या जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 महीने पहले की अवधि में प्रवेश कर चुके हैं, उनका एरियर डीए भी सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
अधिसूचना के तहत जीपीएफ खाते में जमा किए गए एरियर डीए को 31 मार्च, 2028 तक या सेवानिवृत्ति/इस्तीफे की तारीख (जो भी पहले हो) तक किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि या अंतिम निकासी की गणना के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यह नियम पहले के आदेश (13 मार्च और 23 मार्च 2026) के साथ लागू रहेगा।
इस राशि का भुगतान करने से पहले मौजूदा नियमों के तहत आयकर की कटौती सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही, यदि बाद में किसी भी लिपकीय या तकनीकी त्रुटि के कारण किसी कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है, तो उसकी वसूली की जाएगी। इससे पहले सरकार जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक का बकाया DA भी जारी कर चुकी है।
