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काॅन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, समय से पहले खातों में आएगी अक्टूबर की सैलरी, जारी हुए आदेश

Written by:Pooja Khodani
Published:
चंडीगढ़ प्रशासन ने काॅन्ट्रेक्ट आउटसोर्स और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों को दीवाली फेस्टिवल का तोहफा देते हुए अक्टूबर माह का वेतन समय से पहले जारी करने का फैसला लिया है।
काॅन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, समय से पहले खातों में आएगी अक्टूबर की सैलरी, जारी हुए आदेश

Chandigarh Employees Advance Salary: चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चंड़ीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में काॅन्ट्रेक्ट, गेस्ट, आउटसोर्स और डीसी रेट पर नियुक्त कर्मचारियों को दीवाली फेस्टिवल का तोहफा दिया है। प्रशासन ने इन कर्मचारियों की सैलरी नवंबर की बजाय 17 अक्टूबर तक उनके खातों में जारी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही छुट्टी को लेकर किसी भी एडजेस्टमेंट को अगले महीने सम्माहित करने को भी कहा गया है। इस संबंध में यूटी प्रशासक और चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों पर फाइनेंस विभाग की ओर से सभी विभागों कोआदेश जारी किए गए हैं।

आज 17 अक्टूबर को खाते में आएगी कर्मचारियों की सैलरी

चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों और कार्यालयों के हेड को जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त सभी विभाग अपने कॉन्ट्रैक्ट/गेस्ट/आउटसोर्सिंग और डीसी रेट बेसिस कर्मचारियों से संबन्धित बिलों का शीघ्र निपटान करें ताकि यही सुनिश्चित हो सके कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 17 अक्टूबर से पहले या 17 अक्टूबर तक वेतन का भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी कर्मचारी के परजेंस में कोई समस्या है तो उसे अगले माह के वेतन में एडजस्ट और व्यवस्थित किया जाए।

बोनस का भी हो चुका है ऐलान

दिवाली से पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) का भी ऐलान कर दिया है। यह बोनस वर्ष 2024-25 के लिए देय होगा।वित्त विभाग (अकाउंट्स शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह बोनस उन सभी ग्रुप ‘C’ और गैर-राजपत्रित ग्रुप ‘B’ कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में नहीं आते।यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और भुगतान की अधिकतम सीमा मासिक ₹7,000 निर्धारित की गई है।यह निर्णय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 29 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुरूप लिया गया है। यह सुविधा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पात्र कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर दी जाएगी, जो केंद्र सरकार के आदेशों में उल्लिखित हैं।

Finance Department Order