NPS New Rules 2025: कर्मचारियों खाताधारकों के लिए काम की खबर है।नए साल से पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। इसके तहत अब नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने रिटायमेंट फंड का 80 फीसदी अमाउंट एक साथ निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदने के लिए 20 फीसदी राशि छोड़ सकते हैं। अबतक एकमुश्त 60 फीसदी राशि निकालने की अनुमति थी और 40 फीसदी एन्युटी खरीदना अनिवार्य था।खास बात ये है कि कुछ मामलों में 100% तक एकमुश्त निकाला जा सकता है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते जरूरी है।
क्या है नया नियम
- दरअसल, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने 16 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया है जो दिसबंर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। नए नियम के मुताबिक, निकासी की अधिकतम आयु को 70 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा अब एनपीएस खाताधारक अपनी जमा निधि का 80 प्रतिशत तक पैसा एकमुश्त निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 60 प्रतिशत थी ौर बचत का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में खर्च होता था और इसी आधार पर पेंशन मिलती थी जो अब इसे घटकर 20 फीसदी हो गई है।
- नए नियम के तहत, कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर्ड होता है और वह एनपीएस सब्सक्राइबर है, तो 80 फीसदी एकमुश्त अमाउंट निकाल सकता है और सिर्फ 20 फीसदी राशि ही एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा और हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाएगा यानि बाकी के फंड का पेमेंट मंथली पेंशन के रूप में रहेगा।
- यह नियम ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं।घर खरीदने या बनाने के लिए आंशिक निकासी की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, बशर्ते कर्मचारी के पास पहले से पैतृक संपत्ति के अलावा कोई घर न हो। इसे अब स्पष्ट रूप से ‘वन-टाइम’ निकासी बताया गया है।
जानिए NPS निकासी के नए नियम
- एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए विड्रॉल के अब अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं। अगर कर्मचारी का कुल पेंशन फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो वह एकमुश्त फंड पा सकता है या 80% एक साथ निकालने और 20% पेंशन के तौर पर पाने का विकल्प ले सकता है।
- अगर कुल अमाउंट 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है तो एकमुश्त निकासी की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये होगी,बाकी राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने या छह साल तक की अवधि में व्यवस्थित रूप से यूनिट निकालने के लिए किया जा सकता है। यह NPS फंड से किश्तों में पैसे निकालने का एक तरीका है।
- अगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड 12 लाख रुपये से ज्यादा है है तो एग्जिट पर सब्सक्राइबर को 20% फंड से अनिवार्य रूप से एन्युटी यानि पेंशन प्लान खरीदना होगा। 80% फंड एक साथ निकाला जा सकता है।
- अगर कोई सब्सक्राइबर भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो वह एकमुश्त निकाल सकता है। अगर कोई NPS कर्मी लापता हो जाता है या उसे मृत मान लिया जाता है, तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को अंतरिम राहत के तौर पर कुल जमा फंड का 20% तुरंत एकमुश्त दे दिया जाएगा, बाकी बचा 80% पैसा निवेशित रहेगा और कानूनन मृत घोषित होने पर दिया जाएगा।





