नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमें महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर भी मंथन किया गया। यह बिल शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। बैठक में एक बड़े प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है जिसका इंतजार काफी समय से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को था। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी पर कैबिनेट की स्वीकृति
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर बढ़ा दिया गया है जिससे भारत सरकार पर कुल 6,791 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। असल में, डीए और डीआर 1 जनवरी, 2026 से मूल वेतन का 60% हो जाएगा। इसे 2% बढ़ाकर 58% से 60% कर दिया गया है। यह मूल वेतन का 60% हो जाएगा। भारत सरकार के कुल लगभग 50 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स हैं। इससे उन सभी को बहुत बड़ा फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई अहम निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने करीब 13,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन मैरीटाइम फंड के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-3) को तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के तहत दो बड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इनमें गाजियाबाद से सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा राजमुंदरी से विशाखापत्तनम के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।
‘भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल’ को कैबिनेट की मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत ‘भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल’ बनाने को भी मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि समुद्र में चलने वाले हर जहाज के लिए बीमा अनिवार्य होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और संभावित जोखिमों को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 12,980 करोड़ रुपये का सॉवरेन गारंटी फंड बनाया जाएगा, जो मशीनरी, कार्गो, युद्ध जैसे सभी प्रकार के समुद्री जोखिमों को कवर करेगा।
यह बीमा सुविधा भारतीय झंडे वाले जहाजों, भारतीय नियंत्रण वाले जहाजों और उन जहाजों को भी मिलेगी जिनका स्रोत या गंतव्य भारत है। यह योजना प्रारंभिक रूप से 10 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।
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