जमानत मिलने के बावजूद जेल से अब तक रिहा नहीं हुए आजम खान, आखिर कहां फंसा था पेच; आखिरकार राहत

मई 2025 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों और केस में देरी को आधार बनाया।
जमानत मिलने के बावजूद जेल से अब तक रिहा नहीं हुए आजम खान, आखिर कहां फंसा था पेच; आखिरकार राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बावजूद कई दिनों तक सीतापुर जेल से रिहा नहीं किया गया। इसका कारण रामपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर (126/2020) में लगाई गई अतिरिक्त धाराएं (467, 471, और 201) थीं, जिनके तहत वारंट जारी नहीं हो सका। 20 सितंबर को कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि मंगलवार सुबह वह जेल से बाहर होंगे।

क्वालिटी बार मामला रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित जमीन से जुड़ा है, जिस पर आजम खान और उनके परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप है। 2019 में गगन अरोड़ा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आजम, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि 2013 में मंत्री रहते हुए आजम ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर इस जमीन को अपने परिवार के नाम करवाया।

जमानत याचिका जब हुई खारिज 

मई 2025 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों और केस में देरी को आधार बनाया। हालांकि, पुलिस द्वारा बढ़ाई गई धाराओं के कारण जेल प्रशासन ने रिहाई में देरी की, जिसे अब कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है।

कोर्ट के आदेश सीतापुर जेल पहुंचे

20 सितंबर की सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश सीतापुर जेल पहुंच गए हैं और जेल प्रशासन ने रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले ने न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई के बीच तालमेल की कमी को उजागर किया है। अब आजम खान की रिहाई की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews