
नवंबर में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की डेडलाइन तय की गई है। यदि सही समय पर इन्हें पूरा न किया गया तो करदाताओं को वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस लिस्ट में ऑडिट, आईटी फॉर्म और टीडीएस/टीसीएस इत्यादि काम शामिल हैं। आयकर विभाग ने टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar 2026) जारी कर दिया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
नवंबर में 5 तारीखें जरूरी हैं। जिसमें 7 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 21 नवंबर और 30 नवंबर शामिल हैं। 7 नवंबर को अक्टूबर 2026 में खरीदार से प्राप्त फार्म संख्या 127 (आयकर नियम 2026) के अंतर्गत घोषणाओं को अपलोड करने की अंतिम तारीख है। इस दिन अक्टूबर 2026 के लिए काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की नियत तारीख भी है। हालांकि सरकारी कार्यालय द्वारा काटी गई या कलेक्ट की गई पूरी राशि उसी दिन केंद्र सरकार की खाते में जमा की जानी चाहिए ,जिस दिन टैक्स का भुगतान किया जाता है।
14 और 15 नवंबर को ये काम जरूरी
सितंबर 2026 महीने में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) के तहत रिसोर्स पर काटे गए कर टीडीएस के लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 395 (4) के अंतर्गत फार्म संख्या 132 में प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर को खत्म होने वाली है।
15 नवंबर को सरकारी कार्यालय द्वारा फार्म संख्या 137 जमा करने की नियत तारीख है, जहां अक्टूबर 2026 महीने के लिए टीडीएस/ टीसीएस का भुगतान बिना चालान प्रस्तुत किया गया है। 30 सितंबर 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए रिसोर्स एकत्र किए टीसीएस के लिए आयकर अधिनियं 2025 के तहत 395 (4) के अंतर्गत फार्म संख्या 133 प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तारीख है। 15 नवंबर को 30 सितंबर 2026 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (1) के तहत वेतन पेंशन या विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारी के अलावा अन्य टीसीएस के लिए फार्म संख्या 131 में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तारीख भी खत्म होगी।

21 नवंबर को खत्म होगी कई कार्यों की डेडलाइन
21 नवंबर को आईटी फॉर्म से जुड़े कई कार्यों की अंतिम तारीख तय की गई है। इसमें कुछ फॉर्म भी हैं, जिन्हें जमा करने की अंतिम तारीख पहले 31 अक्टूबर थी। जिसे 28 सितंबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए 21 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। फॉर्म 5C (आयकर नियम 1962) जमा करने की अंतिम तारीख इस दिन खत्म होगी, जिसमें धारा 45(4) के तहत कर योग्य कैपिटल गैन पूंजीगत लाभ का उसे कैपिटल एसेट के साथ आवंटन शामिल जो पुनर्गठन फर्म, एओपी या BOI के पास रहती है। यदि कोई कंपनी धारा 35(2AB) (आयकर अधिनियम 1961) के तहत डिडक्शन पाने की पात्र है, तो उसे फार्म संख्या 3CLA में अपनी ऑडिट किए गए खाते वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को जमा करने होंगे।
21 नवंबर कई करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख है। ऐसी कंपनी जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92E के प्रावधान लागू नहीं होते या ऐसे करदाता जिसके खातों का ऑडिट होता जरूरी है, उनके लिए आईटीआर फ़ाइल करने की अंतिम तारीख यही है। ऐसा करदाता जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92E के प्रावधान लागू नहीं होते या ऐसे किसी फॉर्म का पार्टनर जिसके खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की डेडलाइन इस दिन खत्म होगी।
30 नवंबर की तारीख भी जरूरी
30 नवंबर को ही आइटीआर फॉर्म और ऑडिट से जुड़े कई का कार्यों की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। फॉर्म नंबर 5सी जमा करने की अंतिम तारीख खत्म होगी, जिसमें योग्य कैपिटल गैन ब्योरा होगा। यह ब्योरा उस कैपिटल एसेट के साथ संबंधित होना चाहिए, जिसे पुनर्गठन के बाद फर्म, AOP या BOI को आवंटित किया गया है। यह उनपर लागू होगा जिनके लिए 30 नवंबर 2026 तक अपना इनकम रिटर्न जमा करना जरूरी है।
30 नवंबर को विलय के बाद बनी कंपनी के द्वारा फार्म संख्या 62 में सर्टिफिकेट और मेडिकल अथॉरिटी द्वारा फार्म संख्या 10-IA में सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख है, यदि इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर तक जमा करना जरूरी है। अकाउंटिंग वर्ष 2025-26 के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए एक इकाई द्वारा फार्म संख्या 3CEAA में रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी इसी दिन खत्म होगी। अन्य जरूरी कार्यों की लिस्ट डेडलाइन के साथ टैक्स कैलेंडर में चेक कर सकते हैं।

