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Sun, Dec 21, 2025

राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 5 दिन के अंदर पूरा कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज का लाभ, कट सकता है लिस्ट से भी नाम

Written by:Pooja Khodani
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eKCY कराने के लिए आप अपने PDS की दुकान या डीलर से संपर्क कर सकते है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 5 दिन के अंदर  पूरा कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज का लाभ, कट सकता है लिस्ट से भी नाम

Ration Card E-KYC: उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर अबतक आपने eKYC नहीं करवाई है तो 5 दिन के अंदर फटाफट करवा लें अन्यथा राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और कार्ड भी रद्द हो जाएगा।

फ्री अनाज योजना का लाभ उठाने के लिए यूपी सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों को 15 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा।eKCY कराने के लिए आप अपने PDS की दुकान या डीलर से संपर्क कर सकते है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।
  • केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं। फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
  • eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।
  • इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो) जरूरी है।
  • यदि कोई लाभार्थी दूसरे प्रदेश में रहता है, तो वह राशन कार्ड नंबर के जरिए वहीं ई-केवाईसी करा सकता है।

निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 25 फरवरी

  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है जो 25 फरवरी तक जारी रहेगा।इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी।
  • इसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह 1 यूनिट पर 2.3 KG गेहूं व 2.7 KG चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 KG गेहूं व 18 KG चावल प्रतिमाह (35 KG खाद्यान्न)दिया जाएगा।राशन का वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। जो लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण से राशन नहीं ले पाएंगे, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए राशन दिया जाएगा।