Mon, Dec 29, 2025

राशन कार्ड धारकों के लिए ताजा अपडेट, मुफ्त खाद्यान वितरण की प्रक्रिया शुरू, 25 फरवरी तक मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

Written by:Pooja Khodani
Published:
फरवरी में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा, जिसमें 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा।
राशन कार्ड धारकों के लिए ताजा अपडेट, मुफ्त खाद्यान वितरण की प्रक्रिया शुरू, 25 फरवरी तक मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

UP Ration February 2025 : उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण आज 7 फरवरी से शुरू हो गया है जो 25 फरवरी तक जारी रहेगा।इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी।

इसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह 1 यूनिट पर 2.3 KG गेहूं व 2.7 KG चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 KG गेहूं व 18 KG चावल प्रतिमाह (35 KG खाद्यान्न)दिया जाएगा।राशन का वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। जो लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण से राशन नहीं ले पाएंगे, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए राशन दिया जाएगा।

मोबाइल ओटीपी सत्यापन द्वारा वितरण

  • उचित दर दुकानवार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा।सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे नोडल और पर्यवेक्षक अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार राशन का वितरण करें।
  • जिन कार्डधारकों के किसी कारणवश अंगूठा /अंगुली ई०पॉस मशीन में मैच नहीं हो पाती है, तो उन्हें पॉस मशीन के माध्यम से मोबाइल ओटीपी सत्यापन द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 25 फरवरी 2025 को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे उठा सकते है लाभ

  • जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, इस सुविधा से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  • पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।विक्रेताओं को स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की अनुमति दी गई है, ताकि अधिकतम लाभार्थियों को राशन मिल सके।
  • जिलाधिकारी क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो वितरण प्रक्रिया पर सतर्क निगरानी रखेंगे। वे दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित उपजिलाधिकारी व जिला पूर्ति कार्यालय को रिपोर्ट देंगे।
  • यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण में कोई समस्या होती है, तो वे उपजिलाधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को उनका हक मिल सके।अधिकारियों ने सभी राशन कार्ड धारकों से समय पर उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर राशन प्राप्त करने की अपील की है।