उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया फरवरी से शुरू होगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) कार्यालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा-1, पूर्व और प्राथमिक में प्रवेश के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार तीन चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें आवेदन, सत्यापन, लॉटरी और दाखिले की अंतिम तिथि तय की गई है। नए सत्र 2026-27 में प्रदेश के कुल 68 हजार स्कूलों को आरटीई पोर्टल में मैप किया गया है।
3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
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- जारी कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में आवेदन की प्रक्रिया 2 से 16 फरवरी तक चलेगी। इस अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व नामित अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 18 फरवरी को कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम लॉटरी जारी की जाएगी और बीएसए द्वारा स्कूलों को आवंटन के सापेक्ष नामांकन करने के लिए 20 फरवरी तक आदेश जारी किया जाएगा।
- दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक और सत्यापन किया जाएगा। इसकी लॉटरी 9 मार्च को जारी होगी और स्कूल आवंटन 11 मार्च तक होगा। तीसरे चरण के आवेदन और सत्यापन 12 से 25 मार्च के बीच होगा। 27 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। 29 मार्च तक स्कूल आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। स्कूल आवंटित छात्रों को 11 अप्रैल 2026 तक प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।
- स्कूल आवंटन के बाद अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित स्कूल में जाकर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। आरटीई के तहत प्रावेट स्कूलों में दाखिले के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की समय-सारिणी
- प्रथम चरण: 02 फरवरी – 16 फरवरी 2026
- द्वितीय चरण: 21 फरवरी – 07 मार्च 2026
- तृतीय चरण: 12 मार्च – 25 मार्च 2026
लॉटरी तिथियां
- 18 फरवरी 2026
- 9 मार्च 2026
- 27 मार्च 2026
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
किन कक्षाओं में मिलेगा प्रवेश?
- प्री-प्राइमरी: 3 से 4 वर्ष की आयु।
- एलकेजी: 4 से 5 वर्ष की आयु।
- यूकेजी: 5 से 6 वर्ष की आयु।
- कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष की आयु।
- आयु की गणना: 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।
UP Education department order