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Wheat Procurement 2025: समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू, किसानों को 48 घंटे के भीतर होगा भुगतान, जानें रेट नियम और लास्ट डेट

Written by:Pooja Khodani
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिए जाएं।रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक होगी।
Wheat Procurement 2025: समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू,  किसानों को 48 घंटे के भीतर होगा भुगतान, जानें रेट नियम और लास्ट डेट

UP Wheat Procurement 2025: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है।रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 17 मार्च से गेहूं खरीद शुरू हो गई है, जो 15 जून तक चलेगी। इस बार राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिए जाएं।रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह आठ से रात्रि आठ बजे तक होगी।खाद्य विभाग समेत आठ क्रय एजेंसियों के द्वारा कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

किसान इन बातों का रखें ध्यान

  • खाद्य विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वह गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं।
  • इस वर्ष भी बटाईदार किसान पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।
  • गेहूं खरीद प्रक्रिया हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी, लेकिन रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन खरीद नहीं होगी।
  • खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

  • गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल एप UP KISHAN MITRA पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
  • खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लाक के विपणन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • रजिस्टर मोबाइल नंबर
  • भूमि के कागजात
  • कंप्यूटराइज खतौनी खाता संख्या सहित
  • किसान कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 

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Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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