नए साल का जश्न देश भर में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। लगभग हर शहर में इस दिन पार्टी का माहौल देखने को मिलता है। जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाता है। इसी कड़ी में नोएडा में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।
कमिश्नरेट के अधिकारियों ने धारा लागू करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने शांति भंग करने और अन्य तरीके से माहौल खराब करने वालों की रात हवालात में कटवाने की सख्त हिदायत पुलिस कर्मियों को दी है।
नोएडा में 163 लागू
अपर पुलिस उपायुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर को नए वर्ष का कार्यक्रम शुरू होने से 1 जनवरी को इसके खत्म होने तक धारा 163 लागू रहेगी। इस बीच पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना 5 से ज्यादा की संख्या में कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। सरकारी कार्यालयों के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी।
लाउडस्पीकर के नियम
शासन द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल और रेजिडेंशियल इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल, साइलेंट जोन में में दिन में 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल से अधिक नहीं रखी जा सकती। सार्वजनिक स्थान पर होने वाली पूजा पाठ, जुलूस, नमाज और अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक है।





