उत्तराखंड में 12 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़ेंगे नए नाम, 18 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन, 23 अक्टूबर से EVM की जांच

उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके तहत 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, चुनावी तैयारियों के तहत 23 अक्टूबर से ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी।
उत्तराखंड में 12 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़ेंगे नए नाम, 18 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन, 23 अक्टूबर से EVM की जांच

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और पुरानी जानकारी में सुधार करने के लिए 12 नवंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। इसमें वे युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरा कार्यक्रम तय कर दिया है। वहीं, 23 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में EVM और VVPAT मशीनों की जांच भी शुरू होने जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि EVM और VVPAT की पहले चरण की जांच चुनाव आयोग के तय नियमों के अनुसार होगी। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

12 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची, 11 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

चुनाव आयोग 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करेगा। इसके बाद 11 दिसंबर तक नए नाम जोड़ने, गलत जानकारी ठीक कराने और नाम हटाने से जुड़े आवेदन तथा आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनकी सुनवाई और जांच का काम 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

उत्तराखंड में 12 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़ेंगे नए नाम, 18 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन, 23 अक्टूबर से EVM की जांच

इस अभियान में खास तौर पर उन युवाओं को मौका मिलेगा, जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। ऐसे युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकेंगे।

नौ दिनों में एक लाख से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन

प्रदेश में नए मतदाता बनने के लिए लोगों की दिलचस्पी भी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 12 से 20 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में फॉर्म-6 के कुल 1 लाख 744 आवेदन मिले हैं। ये आवेदन मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए किए गए हैं।
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वहीं, मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने की भी सीमा तय की गई है। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में कोई मतदाता आपत्तिकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 जमा कर सकेगा। इसके अलावा मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने की अवधि में एक व्यक्ति हर महीने अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन दे सकेगा।

इस तरह प्रदेश में 23 अक्टूबर से EVM और VVPAT की जांच शुरू होगी, जबकि 12 नवंबर से मतदाता सूची में बदलाव के लिए आवेदन लिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची सामने आएगी।

Bhawna Choubey
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