कोरोना वायरस: अलीराजपुर ज़िला प्रशासन ने लागू की धारा 144

कोरोना वायरस: अलीराजपुर ज़िला प्रशासन ने लागू की धारा 144

अलीराजपुर। यतेन्द्रसिंह सोलंकी।

संपूर्ण भारत देश में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिसके चलते आलीराजपुर ज़िला कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण आलीराजपुर जिले के लिये एक विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

इन चीज़ो पर रहेगा प्रतिबंध

सभी सरकारी, निजी स्कूल, काॅलेज, आंगनवाड़ी आदि की छुट्टी रहेगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मेरिज गार्डन आदि ठहरने की व्यवस्था में किसी विदेशी व्यक्ति का प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। संचालनकर्ताओं को रोज आने जाने और ठहरने वालों की सूची और उनके विवरण पुलिस को देना होगी। जिसके लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित करने का समय नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई किसी व्यक्ति को कठिनाई हो रही है तो वे अपना आवेदन एसडीएम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने अपने पत्र में बताया कि उक्त आदेश 19 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →
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