असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तीन व्यक्तियों को थाने में देनी होगी अपनी उपस्थिति: कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा

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अशोकनगर। अलीम डायर। 

लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने के कारण जिले के 03 आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर प्रत्येक सप्ताह में एक दिवस अपनी उपस्थिति संबंधित थाना में दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। 

    जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत थाना  कोतवाली निवासी पुराना बाजार अशोकनगर कमल उर्फ वादशाह पुत्र नन्‍नूलाल जैन उम्र 60 वर्ष तथा ग्राम कदवाया थाना कदवाया निवासी राकेश पुत्र बृजविहारी पंडा उर्फ शर्मा उम्र 36 वर्ष को तीन-तीन माह तथा थाना कोतवाली निवासी पुराना बाजार अशोकनगर अंकुर जैन पुत्र कमल उर्फ वादशाह जैन उम्र 27 वर्ष को छ: माह तक की अवधि के लिए अशोकनगर जिले के संबंधित पुलिस थानों में प्रत्येक सप्ताह एक दिवस को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

एक आदतन अपराधी को किया जिला बदर

लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए। शान्तिपूर्वक एवं निष्‍पक्ष रूप से संपन्‍न कराने के उद्देश्‍य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कारगर कार्यवाही की जा रही है। अशोकनगर जिले के एक आदतन अपराधी जिसके  विरूद्ध विभिन्‍न थानों में गंभीर अपराध दर्ज होने के कारण जिला दण्‍डाधिकारी डॉ. मंजू शर्मा द्वारा जिला बदर किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया  है।

     जारी आदेशानुसार ग्राम करैयाराय पुलिस थाना कचनार जिला अशोकनगर निवासी बृजेश पुत्र खचौरा अहिरवार उम्र 33 वर्ष के विरूद्ध थाने में विभिन्‍न 13 प्रकरण दर्ज है। अनावेदक बृजेश को एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।

        अनावेदक को अशोकनगर जिले एवं समीपवर्ती जिला गुना, शिवपुरी, विदिशा एवं सागर की भौगोलिक सीमाओं से निष्‍कासित किया गया है तथा बिना किसी विधि संगत एवं सक्षम आदेश/ अनुमति के अशोकनगर जिले की सीमाओं में प्रवेश नही कर सकेगा।

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