मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। भावांतर योजना के अंतर्गत विपणन वर्ष 2026-27 में सोयाबीन फसल के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। जिन किसानों ने अबतक पंजीयन नहीं करवाया है वे 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल https://mpeuparjan.nic.in पर जाकर करवा सकते हैं।
किसानों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र,सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्र पर पंजीयन की निःशुल्क सुविधा की गई है। इसके अलावा एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर प्रति पंजीयन 50 रुपए शुल्क रखा गया है।
ध्यान रहे पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़, आधार कार्ड, फोटो और पहचान पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा सिकमी, बटाईदार,कोटवार और वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों पर पंजीयन करा सकेंगे। इस श्रेणी के किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
पंजीयन के लिए आधार नंबर का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिये पंजीयन के दौरान ही 1 रुपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीयन मान्य होगा। ऐसे में जरूरी है कि पंजीयन कराते समय किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
किसान इन बातों का रखें ध्यान
- पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि बेची हुई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।
- वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
- आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।
- भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।






