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पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, महंगाई राहत में वृद्धि, वित्त विभाग का आदेश जारी, मार्च 2025 से मिलेगा लाभ

Written by:Atul Saxena
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वित्त विभाग ने कहा, राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, महंगाई राहत में वृद्धि, वित्त विभाग का आदेश जारी, मार्च 2025 से मिलेगा लाभ

MP Pensioners DR : मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स के लिए डॉ मोहन ने सरकार महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि  की घोषणा पिछले दिनों की थी, कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृति दी जिसके बाद अब प्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है, इस वृद्धि के बाद पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत ( डीआर, DR) अब बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। इस वृद्धि का लाभ मार्च 2025 से मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों साढ़े सात लाख कमर्चारियों के लिए महंगाई भत्ते और साढ़े चार लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की मांग को स्वीकार करते हुए इसे मंजूरी दी थी अब इसे लागू कर दिया गया है, सरकार ने कर्मचारियों के DA में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जिसे  1 जुलाई 2024 से 3% व 1 जनवरी 2025 से 2% वृद्धि  में विभाजित करते हुए कुल 55% DA देने का फैसला लिया वही पेंशनर्स के लिए DR 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया, इस वृद्धि के बाद भी पेंशनर्स में नाराजगी है क्योंकि उन्हें अब भी कर्मचारियों की तुलना में 2 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है।

पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश 

आज मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने DR वृद्धि का आदेश जारी कर दिया, अपने आदेश में वित्त विभाग ने लिखा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से सातवे वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 50% की दर से एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर / परिवार पेंशनर को 01 मार्च, 2025 मे सातवें वेतनमान में 53% एवं छठवें वेतनमान में 246% मंहगाई राहत दिये जाने का निर्णय लिया जाकर तद्नुसार सहमति चाही गयी है।

पेंशनर्स के DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि 

आदेश में आगे लिखा,  छत्तीसगढ़ शासन के उस पत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 01 मार्च, 2025 (भुगतान माह अप्रैल, 2025) से वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है, इसके तहत छठवां वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को 7% वृद्धि के साथ अब 246% महंगाई राहत और सातवां वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे पेंशनर को 3 प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई राहत  53% स्वीकृत की जाती है। आदेश में कहा गया है कि 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

इन शर्तों का भी पालन करना होगा 

  • उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी।
  • सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत देय होगी।
  • यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्त्रि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्रि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।
  • ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
  • यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होंने  उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है ।
  • मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

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