थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, ऐसे मिल रहा राशन

थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, ऐसे मिल रहा राशन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राशन (Ration) वितरण व्यवस्था में कई बार थंब इम्प्रेशन (Thumb impression) बाधा बनकर सामने आता है, बुढ़ापे में या अस्वस्थता के कारण बहुत से लोगों के थंब इम्प्रेशन का स्त्यापन बायोमेट्रिक मशीन पर नहीं हो पाता और ऐसे लोग राशन से वंचित रह जाते है लेकिन शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था की है। ये व्यवस्था है नॉमिनी के माध्यम से राशन देने की व्यवस्था।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि शारीरिक अवस्था के कारण हितग्राहियों के थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं होने से हितग्राही को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न(राशन) वितरण का लक्ष्य है। मशीनी कारणों से यदि कोई हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होता है, तो वह जिला खाद्य अधिकारी से सप्रमाण सम्पर्क कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

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किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राही, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाता है, उन्हें नॉमिनी के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 62 हजार 384 परिवारों द्वारा बनाये गये नॉमिनी को राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही, जिनके अँगूठे या उँगली के निशान घिस गए हैं, उनका एक से अधिक उँगली के निशान से मेच कर बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत राशन का वितरण किया जा रहा है।

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प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि पात्र हितग्राही की बायोमेट्रिक सत्यापन के अतिरिक्त पात्र हितग्राही की पहचान आधार नंबर पर दर्ज मोबाइल पर ओटीपी देखकर सत्यापन की व्यवस्था भी शीघ्र लागू की जा रही है। इससे जिन बुजुर्ग व्यक्तियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें ओटीपी के आधार पर सत्यापन उपरांत राशन वितरित किया जा सकेगा।

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प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में शामिल 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 25 हजार उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। पात्र परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य, उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकता है। प्रदेश की लगभग 24 हजार 500 उचित मूल्य दुकान, जिन पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, से हितग्राही की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन से करने के बाद राशन का वितरण किया जाता है, ताकि पात्र हितग्राही का राशन अन्य कोई व्यक्ति न ले सके।

उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन के नवीन सेवा प्रदाता के चयन की कार्रवाई प्रचलित है। लगाई जाने वाली नवीन पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन के आइरिस स्केनर से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को पात्रता अनुसार एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिये हितग्राहियों को चालू माह के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कोई भी पात्र हितग्राही आधार सत्यापन न होने के कारण राशन से वंचित नहीं है।

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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