खंडवा/सुशील विधानी। खंडवा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा ( म0प्र0 ) _ विo आप0 प्र0 क0 65 / 2020 : : आदेश : : (night दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन ) सर्व साधारण की जानकारी में यह है कि दिनांक 31 . 03 . 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) द्वारा कोराना वायरस को Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी ( Pandemic ) घोषित किया गया है । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक / एफ – 10 . 02 / 2020 / सत्रह / मेडी 2 दिनांक 07 माचे 2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है । 2 – कोराना वायरस के सकमण को रोकने के दृष्टिकोण से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मैं नन्दा भलावे कुशरे अपर जिला दण्डाधिकारी जिला खण्डवा म०प्र० , खण्डवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से आदेशित करती हूँ : ( 1 ) खण्डवा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में पांच अथवा पांच से अधिक लोगों के जमावडे को निषेद्य किया जाता है । ( 2 ) कोराना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नहीं करेंगें । तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होगे । साथ ही ” सोशल डिस्टेन्स नाम्स ” का पालन करेंगे । ( 3 ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा Home Quarantine का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह / परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा ना करने पर धारा 269 भादवि तथा धारा 270 . 271 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया जावेगा । ( 4 ) मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट / पुलिस अधिकारी / स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी / नगरपालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगा । ( 5 ) सोशल मिडिया पर अनावश्यक / असत्य / अपुष्ट / भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा । यह भी कि जिन लोगों को Home Quarantine किया गया है उनके नाम / तस्वीर सोशल मिडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा । ( 6 ) अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत होगे । ( 7 ) अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । ( 8 ) दूध डेरी फल सब्जी की दुकाने , उचित मूल्य की दुकाने , किराना दुकाने एल०पी०जी० गैस सिलेण्डर रिटेल आउट लेट , मेडिकल दुकान , और अस्पताल , नर्सिग होम , पैथालाजी , पैट्रोल पम्प दण्डाकि मा0 बैंक , एटीएम एवं अत्य आवश्यक सेवाए जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित किया जावे , को इससे छूट रहेगी । 3 चुकि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है अतः यह आदेश उक्त संहिता की धारा 144 ( 2 ) के अतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । उक्त आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा 5 – यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना सर्वसंबंधित जनता को पूरे क्षेत्र मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक एक प्रति आम जनता की सूचना के लिए पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड एव अन्य सह दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराई जावे । यह आदश दिनांक 23 . 03 . 2020 से दिनांक 26 . 03 . 2020 तक प्रभावशील रहेंगा ।
खंडवा में धारा 144 लागू
Written by:Gaurav Sharma
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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है।
इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →






