Sun, Dec 28, 2025

MP Corona Update : कोरोना की रफ्तार तेज, आज फिर 12 नए केस, इन जिलों ने बढ़ाई चिंता

Written by:Pooja Khodani
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MP Corona Update : कोरोना की रफ्तार तेज, आज फिर 12 नए केस, इन जिलों ने बढ़ाई चिंता

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भारत में तीसरी लहर की आशंकाओं (India Corona Third Wave) के बीच एक तरफ देश में पिछले 24 घंटे में 27254 नए केस सामने आए है और 219 की मौत हो गई वही  मध्य प्रदेश  (MP Corona Update)आज सोमवार को फिर 12 नए केस सामने आए है, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्टा 136 हो गई है।राहत भरी खबर ये है कि रिकवरी रेट 98.60% हैं  और 5 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है।

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इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra ) ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पिछले 24 घंटे में 12 नए केस आए हैं, जिसमें 6 केस अकेले इंदौर के है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 139 और रिकवरी रेट 98.60% हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 61,697 टेस्ट हुए हैं। गणेशउत्सव में श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन (MP Corona Guidline) का पालन करते हुए डीजे का उपयोग कर भजन-कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते है।

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इससे पहले रविवार को 14 नए मामले सामने आए थे, जिसमें जबलपुर में 8, भोपाल में 2, धार, पन्ना, राजगढ़, विदिशा में 1-1 पॉजिटिव मिले थे।इसके साथ ही प्रदेश में रविवार को 6 दिनों में 71 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर में 37 मरीज हैं। जबलपुर कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। आए दिन यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। 31 अगस्त को प्रदेश में 83 एक्टिव केस थे। 12 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 55 बढ़कर 139 पहुंच गई है।
त्यौहारों को लेकर जारी है मध्य प्रदेश में य गाइडलाइन
  • इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।
  • धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
  • गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे।
  • वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
  • गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।
  • कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।
  • गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
  • धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
  • झांकी स्थल पर भीड़ नहीं। सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
  • लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।
  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।