मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन के संबंध में मंगलवार (16 जून 2026) को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल तभी मिलेगा जब वे अपनी 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, न कि 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही।
दरअसल, अबतक कई पेंशनरों का मानना था कि 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही वे इस अतिरिक्त लाभ के हकदार हो जाएंगे। लेकिन विभाग ने इस संबंध में वर्ष 2009 के अपने मूल परिपत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अतिरिक्त पेंशन उस महीने के बाद से दी जाएगी जिसमें पेंशनर निर्धारित आयु सीमा को पूरा करता है। इस आदेश के माध्यम से सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे असमंजस को भी समाप्त कर दिया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद अगले माह से देय होगा। यह नियम केवल 20% अतिरिक्त पेंशन के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके बाद की श्रेणियों पर भी इसी तरह लागू होगा। उदाहरण के लिए, जब पेंशनर्स अपनी आयु के पूरे 85 वर्ष पूरे कर लेंगे, तभी उसे अगले महीने से 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 85वें वर्ष में प्रवेश करते ही यह लाभ नहीं मिलेगा।
इस मामले में सरकार ने न्यायिक आदेशों का संदर्भ लिया है। इंदौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को इस संबंध में सरकार के रुख और नियमों को सही ठहराया था। वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश जारी किया था। इन सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद वित्त विभाग ने अंतिम रूप से यह आदेश जारी किया है ताकि सभी ट्रेजरी (कोषालय) और पेंशन संवितरण अधिकारी एक समान नियम लागू करें।






