मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सीय या अन्य व्यक्तिगत कारणों से अपने आवंटित जिले में कार्यभार ग्रहण करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए विभाग ने “परस्पर जिला परिवर्तन सुविधा”देने का निर्णय लिया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार, शिक्षक इस सुविधा (Mutual District Transfer) के तहत आगामी 10 और 11 अगस्त 2026 को टीआरसी (TRC) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे लेकिन यह परिवर्तन केवल समान प्रवर्ग (समान कैटेगरी) के दो अभ्यर्थियों के बीच ही संभव होगा। इसके लिए दोनों अभ्यर्थियों की स्वैच्छिक एवं लिखित सहमति अनिवार्य है। आपसी सहमति पत्र (Mutual Consent Letter) को टीआरसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बता दें कि आरक्षित और अनारक्षित के बीच में परस्पर जिला परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन केवल समान प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य ही संभव होगा।
ध्यान रहे एक बार आवेदन लॉक होने के बाद बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जिला परिवर्तन आवंटित शाला (स्कूल) सहित ही होगा। केवल शाला परिवर्तन का विकल्प नहीं मिलेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 13 अगस्त 2026 को संयुक्त शपथ पत्र और अपने पहचान पत्र के साथ संचालनालय (DPI) में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण और पात्रता की पुष्टि के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। अंतिम निर्णय लोक शिक्षण आयुक्त का होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकार, चयन, मेरिट या आरक्षण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों से केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की गई है।







