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पंचायत चुनाव: मप्र सरकार को बड़ा झटका, SC का पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार

Written by:Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2021-22) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और अब अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी।वही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है।

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दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने ऐलान किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद मप्र सरकार (MP Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने सहित सभी वर्गो के चुनाव एकसाथ कराए जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी और इस पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। वहीं, कांग्रेस द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।

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इधर, गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा क शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के पंचायत के चुनाव ना हो। इस संकल्प को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करेगी। वही मप्र ओबीसी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को एक मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 व 22 दिसंबर को दो पुर्नविचार याचिकाएं दायर की गई हैं। यदि कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू नहीं करती है तो हम 5 जजों के संवैधानिक पीठ में जाएंगे।

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