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भोपाल-रेल्वे स्टेशन के वीआईपी साइडिंग पर कार खड़ी करना ट्रेन मैनेजर को पड़ा महंगा, लगा जुर्माना

Written by:Sushma Bhardwaj
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दो दिन पहले भी एक कार चालक और मोटरसाइकिल सवार युवक ने प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ाई थी, दोनों बारिश के चलते रिश्तेदारों को लेकर सीधे वाहन समेत ही प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। RPF ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी।
भोपाल-रेल्वे स्टेशन के वीआईपी साइडिंग पर कार खड़ी करना ट्रेन मैनेजर को पड़ा महंगा, लगा जुर्माना

भोपाल में एक बार फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कार लेकर शख्स पहुँच गया, यह वाहन चालक कोई और नहीं बल्कि ट्रेन मेनेजर खुद था। वीडियो सामने आते ही कार्रवाई की गई।

यह था मामला 

08 जुलाई 2025 को बीट संख्या A/3 पर कार्यरत आरक्षक राकेश कुमार द्वारा सूचना दी गई कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 स्थित वीआईपी रैंप पर एक सफेद रंग की कार को अनाधिकृत रूप से खड़ा किया गया है। सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक श्री संजय कुमार जनोरिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि होंडा एक्सेंट (क्रमांक MP15CB 8572) वाहन वीआईपी साइडिंग के रैंप पर खड़ी है। तत्पश्चात, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह वाहन जितेश कुमार यादव, ट्रेन मैनेजर (मेल), मुख्यालय भोपाल द्वारा गार्ड लॉबी से वाहन मोड़ते समय वीआईपी रैंप की दिशा में लाकर वहां खड़ा किया गया था। यह कृत्य रेलवे परिसर में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

लगाया जुर्माना 

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए रेल अधिनियम की धारा 159, 145 तथा 147 के अंतर्गत रेसुब पोस्ट भोपाल पर अपराध के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उसी दिन आरोपी ट्रेन मैनेजर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर ₹2000 का आर्थिक दंड आरोपित किया।

कार्रवाई से दिया संदेश 

पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल रेलवे परिसर की गरिमा एवं सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाए हुए है। यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि रेलवे परिसर में नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।

 

 

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