बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘समाधान योजना 2025-26’ का द्वितीय व अंतिम चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ 15 मई तक उठा सकते हैं।पूर्व में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू थी। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
जो बिजली उपभोक्ता तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब तय तिथि तक योजना में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 31 मार्च तक 27 लाख 47 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। इसमें कुल 1336 करोड़ 46 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। मंत्री तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि यह सरचार्ज में छूट का अंतिम अवसर है, इसका लाभ जरूर लें।
अबतक 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने लिया लाभ
- मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अभी तक 27 लाख 47 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है। कुल 1336 करोड़ 46 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 10 लाख 17 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 300 करोड़ 86 लाख रुपए जमा हुए हैं, जबकि 90 करोड़ 57 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 37 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 767 करोड़ 28 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 321 करोड़ 20 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 92 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 268 करोड़ 32 लाख रुपए जमा हुए हैं, जबकि 38 करोड़ 54 लाख रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी योजना
- मध्य प्रदेश में समाधान योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना दो चरणों में शुरू की गई।
- प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहा। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100% तक सरचार्ज माफ किया गया।
दूसरा व अंतिम चरण 1 फरवरी से शुरू हुआ था जो अब 31 मार्च 2026 तक चलेगा। योजना में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90% तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 % तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। - घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10% तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं पंजीयन
- समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के लिये portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा।
- कंपनी के “उपाय” ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है।
- घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 % तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
- विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।






