भोपाल। ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए भोपाल जिला कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
यह ट्रांसफर पिटिशन दिवंगत ट्विशा शर्मा के पिता और मामले के शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में भोपाल सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल को दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
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याचिका में केस को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग
याचिका में कहा गया है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए ट्रायल को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI, आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है
CJI सूर्यकांत की कोर्ट में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भोपाल में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
याचिका में गिरिबाला सिंह के प्रभाव को लेकर चिंता
याचिका में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, गिरिबाला सिंह ट्विशा शर्मा की सास हैं और इस प्रकरण में आरोपी भी हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग के पीछे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का तर्क दिया है।
12 मई को फांसी के फंदे पर लटका मिला था ट्विशा का शव
एल्ल्ख्नीय है कि ट्विशा शर्मा का शव 12 मई 2026 की रात लगभग 10:26 बजे भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे पर लटका पाया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, मानसिक और दहेज संबंधी प्रताड़ना के चलते ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की। इस मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
